*भिंड जिला दण्डाधिकारी ने चार शस्त्र लायसेंस निलंबित किये।लायसेंस धारकों के विरुद्ध दर्ज अपराधों के आधार पर हुआ निलंबन।
संतोष सिंह तोमर
ग्वालियर/भिण्ड। आत्मरक्षार्थ लिए गए लाइसेंसी हथियारों की दम पर लोगों को भयभीत करने और धमकाने वाले चार हथियार धारकों के शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करने के आदेश जारी करते हुए भिंड कलेक्टर ने तत्काल निलंबित लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को जिले के चार आपराधिक मामलों में संलिप्त लाइसेंसी हथियार धारकों के विरुध्द शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रतिवेदन दिया था। कलेक्टर भिंड द्वारा इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग कर अनावेदक आर्म्स लायसेंसी बीरेन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह परिहार निवासी धौनपुरा भिण्ड, कुलदीप सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह परिहार निवासी ग्राम धौनपुरा भिण्ड, पान सिंह पुत्र हुकुम सिंह राजपूत निवासी मल्लपुरा भिण्ड, सरीफ खान पुत्र नफीश खान निवासी खितौली गोहद जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों को धमकाने, हत्या करने, आर्म्स लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन, शस्त्रों का बिना किसी उद्देश्य के प्रदर्शन कर समाज में भय बनाने की कोशिश की गई थी, इनके विरुद्ध थानों में भी प्रकरण दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर कर्रवाई करते हुए, शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इस आदेश के प्रभावी रहने तक शस्त्र एम्यूनेशन जमा रखा जायेगा