केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद की विधानसभा सदस्यता हुई अयोग्य
Jabalpur High Court gives stay on the order to implement contractual system in forest department
नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद को दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने स्वयं की। आनंद को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला।
BSP में शामिल होने के लिए दिया था मंत्री पद से इस्तीफा
आनंद ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) में शामिल होने के लिए अप्रैल में आम आदमी पार्टी (AAP) और दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गाेयल के मुताबिक, "उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जून की तारीख दी गई थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
नोटिस का नहीं दे रहे थे जवाब, इसलिए स्पीकर ने की कार्रवाई
उसी नोटिस में उन्हें 11 जून को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था लेकिन वह उपस्थित भी नहीं हुए। इसके बाद उन्हें एक और मौका दिया गया था 14 जून को उपस्थित रहने के लिए लेकिन वह नहीं आए। इसलिए दिल्ली विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है।' आनंद 2020 के चुनाव में पटेल नगर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। आनंद ने पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के साथ-साथ दलित नेताओं और स्वयंसेवकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आप छोड़ दी थी।