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अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से डबल राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक, पुलिस के सामने पेशी का आदेश

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्लाह खान को अदालत से फौरी राहत मिल गई है। अदालत ने तीसरी बार ओखोला से निर्वाचित हुए विधायक को पुलिस के सामने पेश होने को कहा है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि अमानतुल्लाह खान से पूछताछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होगी। एक अपराधी को भगाने के आरोप के बाद ओखला विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तीन दिन से लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने 24 फरवरी तक किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से कहा कि वे पुलिस की जांच में शामिल हों। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता से पूछताछ सीसीटीवी सर्विलांस में हो। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने शाबाज खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। आरोप है कि अमानतुल्लाह कान ने पुलिसकर्मियों को धमकाया और कुछ लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की भी की। अमानतुल्लाह खान ने अदालत में याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इससे पहले ‘आप’ की ओर से बताया गया कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर बताया है कि वह कहीं भागे नहीं हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस बुधवार को उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था।

MLA अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए दायर की याचिका, कोर्ट से भगोड़े आरोपी शावेज को भगाने का है आरोप

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होनी है. खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान तीन दिन से फरार हैं. सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए हैं. दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही हैं. भगोड़े आरोपी के मामले में हुआ था ये खुलासा दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कोर्ट ने जिस आरोपी शावेज़ खान को PO (भगोड़ा) घोषित किया हुआ है विधायक अमानतुल्ला खान उसको बचा रहे थे. वहीं अमानतुल्लाह खान ने कल दावा किया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड के दौरान जिस शावेज़ को पकड़ा था वो जमानत पर था और उसने जमानत के कागजात दिखाए थे. जबकि कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक शावेज़ खान को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है. इसी शावेज़ खान को जामिया इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा था तब अमानतुल्लाह और उनके कुछ समर्थकों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला किया और आरोप को पुलिस के कब्जे से छुड़वा कर फरार करवा दिया. अमानतुल्लाह का दावा वहीं अमानतुल्लाह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है. उनके घर पर दो बार नोटिस चस्पा किया गया है. पुलिस ने उन पर अपराधियों को भगाने, सरकारी काम में बाधा डालने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं. अमानतुल्लाह खान ने 12 फरवरी को लिखे पत्र में कहा, “दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं. जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वो जमानत पर है. पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है.” उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार को उनके इलाके में लगे कुछ अस्थायी पंपों के खराब होने की सूचना मिली थी. इसका जायजा लेने वे मौके पर पहुंचे थे. आप’ विधायक का दावा है कि उस व्यक्ति को 2018 में साकेत कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी. इसके बावजूद सादे कपड़ों में मौजूद लोग, जो खुद को पुलिस बता रहे थे, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे. लोगों को धमका रहे थे. उन लोगों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें कोर्ट का आदेश दिखाया, तो वे चले गए.  

AAP के अमानतुल्लाह खान लापता, फोन भी बंद, दिल्ली, UP से राजस्थान तक ताबड़तोड़ छापे

नई दिल्ली दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है. उन पर गिरफ्तारी के बाद मकोका लगाने की तैयारी चल रही है. विधायक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अलग-अलग ठिकानों पर रेड डाले गए हैं. आम आदमी पार्टी (आप) के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे और अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर पुलिस तलाश रही है। हाल ही में ओखला विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बीच अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर दावा किया है कि वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद मकोका लगाया जा सकता है. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. उनके फोन की आखिरी लोकेशन मीठापुर में मिली, लेकिन उसके बाद से उनका फोन बंद चल रहा है. सूत्रों का यह भी दावा है कि पुलिस को शक है कि कुछ आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह की मदद कर रहे हैं. अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले की अगुवाई करने के आरोप में ओखला के AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस के अनुसार, अमानत ने हत्या की कोशिश के मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद भी की है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर इस मामले में अपनी पुष्टि की और कहा कि वे अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ लोकसेवक को दायित्व निर्वहन से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. अमानतुल्लाह की मौजूदगी में भागा आरोपी अधिकारी ने बताया कि यह वाकया तब हुआ जब दिल्ली के जामिया नगर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हत्या की कोशिश के एक मामले में वांछित शाबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी. AAP विधायक अमानतुल्लाह के समर्थकों के पुलिस टीम के साथ भिड़ने की वजह से शाबाज मौके से भागने में कामयाब हो गया. सूत्रों के अनुसार, हमले के समय अमानतुल्लाह वहां घटनास्थल पर थे, जिससे आरोपी भागने में सफल रहा. अमानतुल्लाह ने लगाई जीत की हैट्रिक दिल्ली पुलिस के डीसीपी रवि कुमार ने बताया कि उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कई धाराएं लगाई गई हैं क्योंकि कई ऐसे मुकदमे हैं जो कि अमानतुल्लाह के खिलाफ पेंडिंग हैं, या फिर ट्रायल चल रहे हैं. अभी तक तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है. वह अब जांच में शामिल नहीं हुए हैं. उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिससे हम अपनी जांच को आगे बढ़ा सके. पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए चुनाव में ओखला विधानसभा सीट पर अमानतुल्लाह खान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष चौधरी को 23,639 वोट से हराया. अमानतुल्लाह को 88,392 वोट मिले जबकि बीजेपी के मनीष के खाते में 65,304 वोट आए. अमानतुल्लाह ने ओखला से अपनी जीत की हैट्रिक लगाई. पिछले 24 घंटों में अमानतुल्लाह केस में जुड़ीं नई धाराएं अमानतुल्लाह पर पुलिस ने दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा लगाई है. क्योकि अमानतुल्लाह खान ने भीड़ इकठ्ठा कर ली थी और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2) लगाई है. वहीं, पुलिस ने अमानतुल्लाह पर बीएनएस 190 भी लगाई है. जिसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी सभा का हिस्सा था और उस सभा के मकसद के तहत कोई अपराध हुआ, तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा. इसके अलावा अमानतुल्लाह पर धारा 221 यानी कि ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक को बाधा पहुंचाना. धारा 121(1) यानी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे किसी लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने का अपराध व धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में भी दर्ज हुई है FIR अमानतुल्लाह पर धारा 351(3) के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है. यह धारा मौत, गंभीर चोट या संपत्ति को नष्ट करने की धमकी से संबंधित है. वहीं, उन पर धारा 263 यानी कि किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी में बाधा डालने या उसका विरोध करने का कार्य करना आदि शामिल है. इसके अलावा अमानतुल्लाह पर धारा 111 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. जानें पूरा मामला क्राइम ब्रांच की टीम जामिया इलाके में वांटेड बदमाश शावेज़ को पकड़ने गई थी. शावेज़ को क्राइम ब्रांच ने पकड़ भी लिया था. लेकिन  अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ पहुंच गए. अमानतुल्लाह खान ने क्राइम ब्रांच के स्टाफ को कहा….तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई”. मैं ऐसी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं मानता. साथ ही अमानतुल्लाह खान और समर्थकों ने पुलिस पर हमला भी किया था और हाथापाई भी की थी. इसके अलावा पुलिस वाले का आई कार्ड भी छीन लिया गया था. अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को धमकी देते कहा था ये इलाका हमारा है, यहां से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा. हमारी आवाज पर इतने लोग इक्कठे हो जाएंगे कि की तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए. अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए पुलिस ने कहां-कहां दी दबिश अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस तलाश कर रही है. लेकिन आप विधायक का अभी तक पता नहीं चल सका है. उनका फोन भी बंद आ रहा है. पुलिस अब तक ओखला सहित दिल्ली के कई अन्य इलाकों में दबिश दे चुकी है. वहीं, पुलिस दिल्ली बॉर्डर से लगे राज्यों में भी दबिश दे रही है.  

विधायक अमानतुल्ला खान और दिनेश मोहनिया के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है मामला

 नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक व ओखला से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) और आप विधायक दिनेश मोहनिया ( Dinesh Mohaniya) के खिलाफ खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों आप विधायकों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। दिनेश मोहनिया पर फ्लाइंग Kiss देने का आरोप समचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, संगम विहार थाने में एक महिला ने आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ फ्लाइंग किस देने का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने धारा 323/341/509 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आचार संहिता उल्लंघन में अमानतुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक वीडियो सामने आने के बाद की, जिसमें आप नेता कथित तौर पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अपने समर्थकों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र (ओखला) में घूमते हुए दिख रहे थे। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ने एक्स पर लिखा, “इस मामले में, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए अमानतुल्लाह के खिलाफ धारा 223/3/5 बीएनएस और 126 आरपी अधिनियम के तहत एफआईआर नंबर 95/25 पुलिस स्टेशन जामिया नगर में दर्ज की गई है।” दिल्ली की सभी 70 सीटों पर हो रहा मतदान दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार सुबह सात बजे से मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान वोट कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप इससे पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उनकी कार्रवाई आप के खिलाफ गुंडागर्दी का समर्थन करने और भाजपा के गलत कामों को बचाने के समान है। आप संयोजक ने ऐसा तब कहा जब दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। इसे आप संयोजक के अलावा अन्य आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जताई।  

अमानतुल्लाह खान को वक्फ केस में राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश, ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार

नई दिल्ली दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा की अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई साक्ष्य हैं। लेकिन अभियोजन के पास उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए कोई धारा नहीं है। अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने की। इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसमें ईडी और खान के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी द्वारा आप विधायक के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, कोर्ट को इसका संज्ञान लेना था। कल कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 29 अक्टूबर को दाखिल की थी चार्जशीट ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत (ईडी की चार्जशीट के बराबर) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित धन का शोधन किया है। चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शानिल था, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। ईडी ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी खान को 2 सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली के ओखला में स्थित उनके घर की तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान आप विधायक पर ‘बचने’ का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई थी। पहली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई केस और दूसरा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामला।

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