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मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते के आदेश जारी

भोपाल राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को बड़ी राहत देते हुए मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया है।आदेश में कहा गया है कि फरवरी-2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। इसे पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। दो चरणों में बढ़ेगा DA आदेशानुसार, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को वर्तमान 50% महंगाई भत्ते के स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में होगा।इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 2% की वृद्धि कर इसे कुल 55% कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। मई 2025 से मिलेगा लाभ, एरियर 5 किश्तों में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का वास्तविक लाभ 1 मई 2025 से दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 किश्तों में किया जाएगा। 1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी। पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए भी आदेश वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 से मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने के फैसले में मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही गई थी। इसलिए प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 3 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर सात प्रतिशत महंगाई राहत मंजूर की जाती है। इसके बाद छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। अगर किसी को पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा डीए वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2024 से सात प्रतिशत ज्यादा भत्ता मिलेगा, जो 246 प्रतिशत होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आधार पर एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पाने वालों को मिलेगा। इनके एरियर का भुगतान भी सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में पांच समान किस्तों में किया जाएगा। सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मियों को एकमुश्त भुगतान 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसी तरह एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अन्य निर्देश 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूर्णांक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस भुगतान का व्यय संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।  

राज्य सरकार ने मंत्रालय में पद​स्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के भत्ते में खासा इजाफा किया

भोपाल एमपी में सरकारी अमले के लिए राज्य सरकार की मेहरबानी लगातार जारी है। सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों के भत्ते में फिर बढ़ोत्तरी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने मंत्रालय भत्ते में बढ़ोतरी की है। भत्ते में ढाई गुना से ज्यादा वृद्धि की गई है।प्रदेश में मंत्रालय भत्ता करीब डेढ़ दशक बाद बढ़ाया गया है। ऐसे में कर्मचारियों, अफसरों ने खुशी जाहिर की है। राज्य सरकार ने मंत्रालय में पद​स्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के भत्ते में खासा इजाफा कर दिया है। इनमें मंत्रालय भत्ते में करीब 2.57 गुना वृद्धि की गई है। मंत्रालय के सभी संवर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों को भत्ता बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मंत्रालय भत्ते में वृद्धि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के मंत्रालय भत्ते में वृद्धि की गई है उनमें अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, स्टाफ आफिसर, अनुभाग अधिकारी शामिल हैं। इनके साथ ही निज सचिव, निज सहायक, स्टेनोग्राफर, अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 और सहायक ग्रेड-3 के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। मंत्रालय भत्ता में 1 अप्रैल 2025 से बढ़ोतरी की गई सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय भत्ता बढ़ोत्तरी के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार मंत्रालय भत्ता में 1 अप्रैल 2025 से बढ़ोतरी की गई है जिसका भुगतान मई माह के वेतन में किया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों, अधिकारियों को अभी सन 2013 में स्वीकृत मंत्रालय भत्ता दिया जा रहा था।

MP में कर्मचारियों का बढ़ाकर 55 % हुआ, अगली सैलरी बढ़कर कितनी आएगी, जाने संभावित सैलरी क्या होगी

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है. इस भारी बढ़त के साथ सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है. वहीं अब कर्मचारी ये गणित जानने में लगे हुए हैं कि उनकी अगली सैलरी बढ़कर कितनी आएगी? इस आर्टिकल में जानें डीए 55 प्रतिशत होने के बाद आपकी संभावित सैलरी क्या हो सकती है? पहले जानें क्या होता है DA? नई सैलरी का गणित जानने से पहले बता दें कि DA को अंग्रेजी में डियरनेस अलाउंस कहते हैं. इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता एक जीवनयापन भत्ता है, जो महंगाई को देखते हुए दिया जाता है. महंगाई भत्ता महंगाई के असर को कम करने कि लिए दिया जाता है. डीए यानी महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन से कैल्क्युलेट किया जाता है. DA के बाद वेतन कैसे कैल्क्युलेट किया जाता है? उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 15 हजार रु है, और डीए 50 प्रतिशत है तो उसका डीए 15000 का 50 प्रतिशत यानी 7500 रु होगा. वहीं कर्मचारी का सकल वेतन या ग्रॉस सैलरी 15000+7500 = 22,500 रु होगी. हालांकि, ग्रॉस सैलरी में डीए के अलावा कई अन्य तरह के भत्ते भी जोड़े जाते हैं. ये भत्ते व्यक्ति के ग्रेड पे और अन्य फैक्टर्स को देखते हुए दिए जाते हैं. इसमें HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस समेत कई तरह के भत्ते जोड़े जाते हैं, जिससे आखिर में ग्रॉस सैलरी कैल्क्युलेट की जाती है. इसके बाद पीएफ व अन्य टैक्स काटने के बाद नेट सैलरी बनती है, जो कर्मचारी के खाते में क्रेडिट होती है. 55 प्रतिशत DA बढ़ने के बाद कितनी होगी नई सैलरी? मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 25,000 रु है. वहीं, अबतक 50 प्रतिशत के हिसाब से 12,500 रु महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. ऐसे में जनवरी 2025 के बाद 5 प्रतिशत डीए बढ़ने से कुल डीए 25,000 रु का 55 प्रतिशत यानी 13,750 रु होगा. यानी हर महीने 1250 रु की बढ़ोत्तरी. एरियर में एकसाथ ये राशि मिलने से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी. हालांकि, जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक 3 प्रतिशत के हिसाब से डीए जोड़ा जाएगा. वहीं जनवरी 2025 के बाद 2 प्रतिशत के हिसाब से. डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़त ग्रेड पे के हिसाब से भी होगी. यानी जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी डीए और वेतन उतना बढ़ेगा. 5 किश्तों में सरकार देगी डीए की राशि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता जिस तारीख से लागू होगा उसे पांच समान किश्तों में दिया जाएगा. कर्मचारियों को कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी? मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा, ” प्रदेश के सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिया जाएगा.”

प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के DA में हुई बढ़ोत्तरी

भोपाल एमपी में महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोत्तरी की गई है। इसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। महंगाई भत्ता यानि डीए में बढ़ोत्तरी का लाभ प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा इसका नकद भुगतान किया जाएगा।  भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2025 से मंजूर किया गया है। इस संबंध में 2 अप्रेल को आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को 55 प्रतिशत प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी की केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी की। अभी तक उन्हें मूल वेतन का 53 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था। केंद्रीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जारी किए गए इस आदेश के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार ने भी केंद्र के कर्मचारियों, अधिकारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। एक जनवरी 2025 से 53 की बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। इसमें एक जनवरी 2025 से 53 की बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के साथ ही राज्य में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की लगी लॉटरी, वेतन-भत्ते में 10% तक का इजाफा, जानिए कितना होगा फायदा?

भोपाल   मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डॉ. मोहन यादव की सरकार ने चैत्र नवरात्रि त्योहार के दौरान खुशियों की एक सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों ने के वेतन में 5 से 10 प्रतिशत तक का इजाफा किया है। कर्मचारियों को  मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हाउस रेंट भत्ता के साथ ही अनुग्रह राशि का भी लाभ मिलेगा। मासिक वाहन भत्ता     इसके तहत 201 से 300 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हे  1350 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 550 रुपये मिलेंगे।     301 से 405 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हे  2050 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 750 रुपये मिलेंगे।     451 से 600 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें  2500 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 950  रुपये मिलेंगे।     601 से 800 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें  3000 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 1100 रुपये मिलेंगे।     800 किमी से ज्यादा की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें  3700 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 1250 रुपये मिलेंगे। दैनिक भत्ता     A श्रेणी- 375 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए550 रुपये)     B श्रेणी- 300, रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 440 रुपये)     C श्रेणीः 225 रुपये(भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 330 रुपये)      D श्रेणी: 185 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 280 रुपये)     E श्रेणी: 125, (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 190 रुपये) हाउस रेंट भत्ता     7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में मूल वेतन का 10%     3 लाख से अधिक पर 7  लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में  मूल वेतन का 7%     3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में मूल वेतन का 5% इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों की श्रेणियों के हिसाब से हवाई, रेल और बस यात्रा पर भत्ता, भोजन भत्ता, यात्रा के दौरान ठहरने की पात्रता, ट्रांसफर होने पर सामान परिवहन और शासकीय सेवकों को स्थाई यात्रा भत्ते में भी वृद्धि की है। यह उन्हें वेतन व श्रेणी के हिसाब से मिलेंगे। अनुग्रह राशि भी बढ़ी वहीं राज्य सरकार ने नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन के योग के छह माह के बराबर अधिकतम 50 हजार रुपए तक अनुग्रह राशि दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 125000 रुपए स्वीकृत की गई है। वहीं सरकार डॉक्टरों को वेतन बैंड में समान वेतन तथा ग्रेड वेतन में नॉन प्रक्टिस एलांउस 25 प्रतिशत था, अब यह 20 प्रतिशत मिलेगा।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वित्तीय वर्ष दोहरी खुशियां लाया, अब 7वें वेतनमान के हिसाब से DA

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भोपाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की झोली खुशियों से भर दी है. 01 अप्रैल से सातवें वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता मिलने का आदेश जारी हुआ तो वहीं 9 साल से चली आ रही डिमांड भी पूरी हो गई. बता दें कि कर्मचारियों के प्रमोशन पर बीते 9 साल से रोक लगी थी. इस रोक को सरकार ने हटा दिया है. अब कर्मचारियों के धड़ाधड़ प्रमोशन होंगे. डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई. सातवें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा डीए बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों छठे वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता मिल रहा था. वहीं, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता देना शुरू कर दिया था. इससे मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा था. कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 01 अप्रैल से सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है. कुछ दिनों पहले हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब अप्रैल माह की सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी. कर्मचारियों के अब होंगे धड़ाधड़ प्रमोशन ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में साल 2016 से सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी. इस दौरान 9 साल बीत गए. कर्मचारियों ने इस रोक को हटाने के लिए कई बार आंदोलन किए. लेकिन सरकार ने रोक नहीं हटाई. सैकड़ों कर्मचारी प्रमोशन की बाट जोहते-जोहते रिटायर्ड हो चुके हैं. कर्मचारियों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए अब प्रमोशन पर रोक हटा ली गई है. कुछ दिन पहले हुए कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया. इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है. केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है “कर्मचारियों को ₹200 वाहन भत्ता पिछले 13 साल से मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 384 किया गया है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 1800 रुपए वाहन भत्ता, अब 55% महंगाई भत्ते के साथ 2790 प्राप्त होंगे. 3 साल बाद मिले भत्ते भी बहुत कम हैं. बढ़े हुए मकान भाड़ा भत्ते में झुग्गी भी नहीं मिलेगी किराए पर. खुशी तो हुई है लेकिन कटौती स्वीकार्य नहीं.” खुशी तो है लेकिन अभी कसक बकाया है केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा “केंद्र सरकार ने दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है. इसके लिए हम सरकार का स्वागत करते हैं. लेकिन सरकार कर्मचारियों के महंगाई राहत भत्ते में निरंतर कटौती कर रही है. इसके पहले भी 4 प्रतिशत देने के बजाय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का केवल 3 प्रतिशत डीए और डीआर बढ़ाया था. अब एक बार फिर कर्मचारी और पेंशनर को निराशा हाथ लगी है.”

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि श्रमिकों को 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें देय होगी

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रायपुर श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन सुश्री अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के मध्य 11.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 228/- रूपये की वृद्धि की गई। कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 215/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.88 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी। की दरें निम्नानुसार है -अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट https://www.shramevjayate.cg.gov.in/ पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।

नए वित्तीय वर्ष कर्मचरियों को वेतनवृद्धि होने जा रही

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भोपाल  01 अप्रैल 2005 यानी मंगलवार से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है. नए वित्तीय वर्ष से टैक्स और बैंक से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. मध्यप्रदेश में भी कई नए बदलाव 01 अप्रैल से होने जा रहे हैं. इन बदलावों से प्रदेश के कर्मचारी वर्ग से लेकर छात्र तक प्रभावित होंगे. आम आदमी पर इन बदलावों का सीधा असर पड़ने वाला है. ये असर आम आदमी की जेब का भार बढ़ाएगा. वहीं, कर्मचरियों को वेतनवृद्धि होने जा रही है. अब ज्यादा देना होगा टोल टैक्स भोपाल से इंदौर की यात्रा करने पर वाहन चालकों को टोल टैक्स के रूप में अब ज्यादा राशि देनी होगी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 01 अप्रैल से टोल की दरों को बढ़ा दिया है. इससे भोपाल से इंदौर-देवास बायपास, मांगलिया और इंदौर-अहमदाबाद रोड से गुजरना महंगा हो जाएगा. अब कार चालकों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि अभी तक सिर्फ 65 रुपए का भुगतान करना होता था. इसी तरह टैक्सी, मिनी बस और लाइट मोटर व्हीकल को 160 रुपए का भुगतान करना होगा, अभी 105 रुपए देने होते थे. बिजली बिल का झटका भी लगेगा मध्य प्रदेश के लोगों की जेब पर भार 01 अप्रैल से बढ़ने जा रहा है. विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 3.46 फीसदी की औसत वृद्धि को मंजूरी दे दी है. अब यह बढ़ी हुई बिजली दरें 01 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं. इस तरह मई माह में आना वाला बिजली बिल बढ़ी हुई दरों के साथ ही आएगा. उधर, ऐसे बिजली उपभोक्ता जो प्रदेश में स्मार्ट मीटर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें बिजली दरों में राहत मिलेगी. सौर ऊर्जा अवधि के दौरान बिजली शुल्क में 20 फीसदी की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी. विद्युत नियामक आयोग ने लो टेंशन और हाई टेंशन के मामले में उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क में राहत दी है. कर्मचारियों की जेब में आएगा पैसा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 01 अप्रैल से बड़ा लाभ होने जा रहा है. कर्मचारियों को 01 अप्रेल से सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. इस वजह से अब बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों की जेब में आएगा. राज्य सरकार ने 01 अप्रैल से सांतवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का कैबिनेट में निर्णय लिया था. इस वजह से हाउस रेंट के अलावा तमाम मदों में 7 वें वेतनमान के हिसाब से पैसा मिलेगा. मकान खरीदना होगा महंगा वहीं, कर्मचारियों का पैसा बढ़ेगा, लेकिन प्रदेश में मकान खरीदना और महंगा हो जाएगा. 01 अप्रैल से प्रदेश में जमीनों की कीमतों में बढोत्तरी हो गई है. भोपाल में जमीन की कीमतों में 14 फीसदी और इंदौर में 30 फीसदी तक कीमतें बढ़ गई हैं. उधर, अब प्रदेश में रजिस्ट्रियां और स्टांप सिर्फ संपदा 2 पोर्टल पर ही होंगे. 01 अप्रैल से संपदा 1 पोर्टल को बंद किया जा रहा है. संपदा 2 पोर्टल पर पंजीयन और संपत्ति को सर्च करना आसान हो जाएगा.

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब मिलेगा भत्ता

भोपाल मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अपने नए बजट में कर्मचारियों के भत्तों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को पेश किए गए बजट में बताया कि 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। अभी तक कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ते मिल रहे थे, जो 13 साल पुराने थे। इस बदलाव से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर परिवहन और पेट्रोल भत्ते में, जो अब तक काफी कम थे। 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिलेंगे। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। पिछले 13 सालों से, कर्मचारियों को 2010 में निर्धारित 6वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते मिल रहे थे। इस लंबे अंतराल में महंगाई काफी बढ़ गई है, जिससे पुराने भत्ते कम पड़ रहे थे। इस बदलाव से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भत्ता था काफी कम वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग के तहत परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपये और पेट्रोल भत्ता 106 रुपए प्रति सप्ताह था। यह राशि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के हिसाब से काफी कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह बदलाव जरूरी हो गया था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये भत्ते हैं शामिल सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। ये भत्ते कर्मचारियों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में भी संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से थी संसोधन की मांग कर्मचारी संगठन लंबे समय से भत्तों में संशोधन की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए यह फैसला लिया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि, नए कर्मचारियों को इस लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नए नियमों के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से बकाया महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यह राशि उनके पिछले वेतन के आधार पर गणना की जाएगी।

केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के डीए में 3 फीसदी की वृद्धि होना तय, अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना

नई दिल्ली एक करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है।नए साल में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। हालांकि डीए में कितनी वृद्धि होगी यह AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा।इसका लाभ केंद्र सरकार ने 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा।यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा जारी जुलाई से सितंबर के आंकड़ों की बात करें तो AICPI Index अंक 141.5 पर पहुंच गया है और DA स्कोर 54.49% पहुंचा है, हालांकि अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना बाकी हैं। इसके बाद तय होगा डीए में कितनी वृद्धि होगी। अगर दिसंबर 2024 तक इंडेक्स में 144-145 अंक तक पहुंचता है और डीए स्कोर 55% से ज्यादा होता है तो डीए में 3 फीसदी की वृद्धि होना तय है। हालांकि अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है। जनवरी 2025 से बढ़ेगा Dearness Allowance     दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के डीए/डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि जनवरी/जुलाई से होती है। जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई में 3 फीसदी डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है।     अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अबतक के आंकड़ों पर गौर करें तो नए साल में फिर 3 फीसदी डीए बढ़ सकता है, चुंकी नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी ऐसे में एरियर का भी लाभ मिलने की उम्मीद है।सुत्रों की मानें तो बजट के पहले या बाद में कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते है। ऐसे होगी महंगाई भत्ते की गणना     डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है।     केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA ऐसा होता है कैलकुलेट- DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 12 महीने के लिए – 115.76)/115.76] x 100     पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए DA ऐसा होता है कैलकुलेट- DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 3 महीने के लिए – 126.33)/126.33] x 100

MP के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, नवम्बर में खाते में आयेगी बढ़ी हुई सैलरी

भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार ने सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के बाद अब छठवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। वित्त विभाग ने इन कर्मचारियो के 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है, इस वृद्धि के साथ है अब महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया है, बढ़ी हुई राशि नवम्बर के महीने की सैलरी के साथ आयेगी। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वार जारी आदेश के मुताबिक राज्य शासन के छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 01 जुलाई, 2023 से 230% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है जिसे अब 9 प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया है और अब ये बढ़कर 239% हो गया है, आदेश के मुताबिक ये वृद्दि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और अब तक की अवधि की राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलेगी। चार समान किस्तों में होगा एरियर का भुगतान आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 01अक्टूबर, 2024 (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक की अवधि के एरियर राशि का भुगतान चार समान किस्तों में क्रमशः माह दिसम्बर, 2024, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2025 में किया जायेगा। रिटायर होने वाले कर्मचारियों और मृत कर्मचारी के नॉमिनी को एकमुश्त मिलेगी एरियर की राशि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी 2024 से 30 सितम्बर 2024 की अवधि में सेवानिवृत हो गए हैं फिर मृत हो गये हैं, उन्हें अथवा उनके नॉमिनी को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा। मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि दिवाली से पहले तोहफा देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया जो बढ़कर 46% से 50% हो गया है, पिछले दिनों पेंशनर्स की महंगाई राहत मेभी वृद्धि की गई है अब दिवाली बाद छठवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि मोहन सरकार ने की है।

प्रदेश के नगरीय निकायों में पेंशनरों की महंगाई राहत दर में वृद्धि

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजवर्गीय के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की मंहगाई राहत दर में बढ़ोत्तरी की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री भरत यादव ने आदेश जारी किए है। प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय निकायों के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।  

दिवाली से पहले कर्मचारियों मिला तौफा, चंडीगढ़ में जारी नोटिफिकेशन, महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% हुआ

चंडीगढ़ चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है।  दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा काउंसिल हॉल चंडीगढ़ में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यू. टी. चंडीगढ़ में  6वें  वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। प्रशासन ने सभी विभागों और प्रबंधकों को इस नए आदेश से अवगत करा दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ यू.टी. चंडीगढ़ के उन कर्मचारियों के लिए है जो केंद्रीय मापदंडों के अनुसार महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी केंद्रीय पैटर्न के तहत होगी। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए स्तर पर पहले से ही अमल किया जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिम्मेदार विभागों को निर्देश जारी कर इस अधिसूचना की एक कॉपी अकाऊंटैंट जनरल खजाना अधिकारी और आई.टी. विभाग के अधिकारियों को  अपडेट करने के लिए भेजी गई है। साथ ही स्टेट एनफोर्समेंट अधिकारी को इस जानकारी को सैलरी पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

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