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1 जुलाई से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को तेल मिलना होगा बंद

 नई दिल्ली  दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। सरकार 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपो पर फ्यूल नहीं मिलेगा। यह फैसला कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के तहत लिया गया है। आइए इसके मुख्य नियमों के बारे में जानते हैं। नियम की प्रमुख बातें CAQM के निर्देशों के तहत 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को लगाया जा रहा है, जो गाड़ियों की उम्र की पहचान करने के साथ ही उन्हें फ्यूल नहीं देने में मदद करेगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है और मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। NGT ने 2014 में ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी रोक लगाई थी। अब, ऐसी गाड़ियों को फ्यूल देने से रोकने के लिए यह नया कदम उठाया गया है। वहीं, इस कदम को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। यह उन वाहन मालिकों के लिए एक चुनौती भी है, जिन्हें अब अपने पुराने वाहनों के ऑप्शन देखने होंगे। इस नियम के लागू होने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। ऐसे में वाहन मालिकों क्या करना होगा? 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए आधिकारिक स्क्रैपिंग सेंटर्स से संपर्क करना होगा। वहीं, अगर आप अपनी गाड़ी को दिल्ली-एनसीआर से बाहर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको NOC लेना होगा। क्या है नियम? दरअसल, अप्रैल 2025 में ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी ‘एंड ऑफ लाइफ’ (EoL) यानी तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल देना बंद किया जाए. इसमें डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की समयसीमा तय की गई है. कैमरे की भूमिका ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र की पहचान करेंगे. अगर कोई गाड़ी तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी पाई गई, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा. आगे क्या होगा? – पुरानी गाड़ियों के मालिकों को एनओसी लेना होगा या गाड़ी को स्क्रैप करना होगा. – मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि अगर कोई वाहन कैमरे से या किसी अन्य निगरानी प्रणाली से पुराने वाहन के रूप में चिह्नित होता है, तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा. इसके अलावा वाहन मालिक को या तो उस गाड़ी एनओसी लेना होगा. कैमरा इंस्टॉलेशन की स्थिति अब तक लगभग सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं. सिर्फ 10-15 पंप ही बचे हैं, जहां ये काम बाकी है. दिल्ली में लगभग 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, लाइसेंस की जरूरत खत्म

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया छत्तीसगढ़ राज्य में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, लाइसेंस की जरूरत खत्म रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह अहम पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है। राज्य और जनता को क्या लाभ इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल सस्ता, टोल महंगा, ई-ऑफिस सिस्टम लागू, जानें प्रदेश में 1 अप्रैल से क्या हुआ बदलाव?

रायपुर  छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में आज से पेट्रोल की कीमत में कटौती हुई है। पेट्रोल का रेट 1 रुपया लीटर सस्ता हुआ है। नए रेट 31 मार्च को आधी रात से लागू हहुआ है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पेट्रोल प्रति लीटर 1 रुपए सस्ता करने की घोषणा की। जिसके बाद रायपुर में अब पेट्रोल की कीमत करीब 100.42 रुपए प्रति लीटर हो गई है। दूसरी ओर अगर अब PAN से आधार लिंक नहीं होगा तो फाइन लगेगा. इससे टैक्सपेयर्स को परेशानी जरूर हो सकती है. तो वहीं राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50 फीसदी बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है. इसका फायदा कर्मचारियों को अप्रैल में होगा. छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी शराब छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश के 600 से ज्यादा दुकानों में नए रेट भी लागू हो जाएंगे. अब फैसले से उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर शराब उपलब्ध हो पाएगी. एक जानकारी के मुताबिक नई रेट के बाद अब शराब की कीमतों में 40 रुपये से लेकर 3 हजार रुपये तक की बचत हो सकेगी. ये नई दरें 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में लागू होगी. सरकार के फैसले के तहत 1000 रुपये की शराब की बोतल पर करीब 40 रुपये तक की बचत पर उपभोक्ताओं को मिलेगी. अब विस्तार से जानिए छत्तीसगढ़ में होने वाले बदलाव DA बढ़ा- राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। जिसका फायदा अप्रैल महीने से मिलेगा। यानी मार्च की सैलरी में ये पैसा जुड़कर आएगा। पेट्रोल सस्ता- राज्य सरकार ने VAT की कटौती की है, इसकी वजह से आज 1 अप्रैल 2025 से लोगों को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर- राज्य सरकार अपने बजट का 26 हजार 341 करोड़ पूंजीगत व्यय करेगी। यानी सड़कें, ब्रिज, स्कूल-कॉलेज,अस्पताल बनेंगे, ये खर्च आम लोगों की सुविधा पर होगा। ये काम आज (मंगलवार) से ही शुरू होगा। स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी- 2 अप्रैल से स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। दो पालियों में चलने वाले स्कूलों में बड़ी क्लासेस सुबह 8 से 3 बजे तक लगेंगी। व्यापारियों के लिए- ई-वे बिल बनवाने के नियम में सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख के सामान पर लागू किया गया है। जो आज 1 अप्रैल से लागू होगा।     40 हजार व्यापारियों की 10 साल से पुरानी VAT और CST की 25 हजार से कम की बकाया राशि माफ की गई है। ई-ऑफिस सिस्टम- आज 1 अप्रैल से जिला और संभाग कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। कम्प्यूटर पर फाइलें चलेंगी।     संबंधित अफसर के पास संबधित फाइल पहुंचने का SMS भी पहुंचेगा।     शराब सस्ती – छत्तीसगढ़ में आज से शराब सस्ती हो गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली बोतलों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक कम कीमतों में शराब मिलेगी। बार में भी शराब के दाम घटे हैं। देशभर में होंगे ये बदलाव 1. इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव     1 अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।     75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।     न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया।     2.4 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर नई टैक्स स्लैब के हिसाब से कटौती होगी।     सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। 2. बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियम बदलेंगे     बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की शर्तें बदली है।     इन बैंकों के ग्राहकों को सीमा शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।     न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। जो बैंक अकाउंट की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग होगी।     शहरी इलाकों में 5 हजार और ग्रामीण इलाकों में 3 हजार मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।     हालांकि बैंकों ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। 3. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड में कटौती होगी।     SBI और IDFC First Bank अपने क्रेडिट कार्ड के यूज पर मिलने वाले रिवॉर्ड में कटौती कर रही है।     एयर इंडिया SBI प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को अब एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर हर 100 रुपए खर्च करने पर 15 की जगह सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 4. पॉजिटिव-पे सिस्टम लागू किया जा सकता है     चेक में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। 5. TDS लिमिट की सीमा बढ़ी     6 लाख तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं     रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है।     बैंक FD से मिलने वाले इंट्रेस्ट से इनकम लेने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़कर 1 लाख हो गई है। 6. PAN और आधार लिंकिंग अनिवार्य     1 अप्रैल के बाद जिनका PAN आधार से लिंक नहीं होगा, उनका PAN कार्ड ब्लॉक हो सकता है।     PAN और आधार लिंक नहीं है, तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर TDS ज्यादा कटेगा, और टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है।     देर से लिंक कराने पर जुर्माना देना होगा। 7.निष्क्रिय UPI अकाउंट बंद होंगे     अगर आपका यूपीआई खाता लंबे समय से निष्क्रिय है, तो बैंक उसे बंद कर सकता है। 8. ATM से पैसे निकालने का चार्ज देना होगा अब दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में केवल 3 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन की अनुमति होगी। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का चार्ज देने होगा। छत्तीसगढ़ में होंगे ये बदलाव … Read more

पम्प पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और फास्टैग, अगर नहीं करवाया Insurance, आने वाला है नया नियम

भोपाल देश में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पंप संचालक आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगता है. आप जितनी मात्रा में ईंधन खरीदते हैं, उसका मूल्य लेकर पंप के कर्मचारी आपको पेट्रोल-डीजल दे देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मोटर वाहन बीमा से संबंधित नियमों में बदलाव करने की सिफारिश की है. जिससे थर्ड पार्टी बीमा को प्रोत्साहित किया जा सके. ईंधन खरीदने के लिए जरूरी होगा थर्ड पार्टी बीमा वित्त मंत्रालय की सिफारिशें यदि लागू होती हैं, तो बिना थर्ड पार्टी के कोई भी वाहन सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा. इसके तहत उन्हीं वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल या सीएनजी दी जाएगी, जिसके पास उसके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा. यानि यदि आपके वाहन का थर्ड पार्टी बीमा नहीं है, तो आपको उस वाहन के लिए ईंधन भी नहीं मिलेगा. इसके लिए वाहन संबंधी सेवाओं को इंश्योरेंस कवर भी जोड़ा जा रहा है. वहीं पेट्रोल पंप व अन्य सेवाओं को इस प्रकार जोड़ा जाएगा, जिससे केवल वैध बीमा वाले वाहनों को ही सुविधाएं दी जाएंगी. फास्टैग के लिए भी जरुरी होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पेट्रोल-डीजल की तरह ही बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को फास्टैग की सुविधा भी नहीं मिलेगी. केवल उन्हीं वाहनों को फास्टैग की सुविधा मिलेगी, जिनका थर्ड पार्टी बीमा होगा. बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाना अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना या जेल की सजा है. विशेष परिस्थियों में जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान रहेगा. इसी प्रकार दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 4 हजार रुपये तक बढ़ाई जा सकती है. बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दौड़ रहे 7 करोड़ वाहन बता दें कि देश में आधे से अधिक वाहन बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दौड़ रहे हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार साल 2022-23 में देश में करीब 34 करोड़ वाहन पंजीकृत थे. जिनमें से 50 से 55 प्रतिशत वाहनों का थर्ड बीमा नहीं था. वहीं साल 2020 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार देश में करीब 6 करोड़ वाहन बिना थर्ड बीमा के पाए गए थे. जिनकी संख्या साल 2025 में 7 करोड़ के करीब पहुंच गई है. इसीलिए संसद की एक कमेटी ने इसे लागू करने की सिफारिश की है. थर्ड पार्टी बीमा के ये हैं फायदे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे की बात करें तो, मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी की शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है, तो वाहन मालिक को उसके नुकसान की भरपाई करने होती है. जिसके भुगतान की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में विभिन्न प्रकार के मुआवजे शामिल हैं. जैसे-किसी अन्य की मृत्यु या शारीरिक क्षति पर मुआवजा, किसी अन्य व्यक्ति के वाहन व संपत्ति की क्षति पर मुआवजा, कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्चों का भुगतान आदि शामिल है.

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स को 7% कम कर दिया

रायपुर छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स को 7% कम कर दिया है. इससे डीजल की कीमतों में  6 रुपए प्रतिलीटर की कमी आएगी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि सस्ते कीमत पर डीजल आम आदमी को नहीं मिलेगा. इसका फायदा सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही होगा. छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से राज्य के राजस्व को सालाना करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का फायदा होने की संभावना है. 7 फीसदी घटा वैट दरअसल, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने अधिकार में आने वाले छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है. राज्य सरकार की तरफ से डीजल पर पहले 24 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा था. जिसे घटाकर अब 17% कर दिया गया है. 7% वैट घटने की वजह से करीब 6 रुपए की कमी डीजल के दामों में आएगी. इसको लेकर छत्तीसगढ़ टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगने वाले 24 प्रतिशत टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 94 से 95 रुपए प्रति लीटर के करीब मिलता है. लेकिन अब 17% ही टैक्स लगेगा. जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर कमी देखने को मिलेगा. हालांकि, इस कीमत पर डीजल सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही होगा. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक,  इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी ही सस्ती दर पर डीजल खरीद पाएंगे. वहीं, आम आदमी को पहले जितनी कीमत पर ही डीजल उपलब्ध होगा. जानिए क्यों लिया ऐसा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार  डीजल की बल्क खरीद पर 23 फीसदी वैट के साथ एक रुपया अतिरिक्त चार्ज लगाती थी. इसके चलते बड़े कारोबारी पड़ोसी राज्यों से डीजल खरीदा करते थे, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता था. इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. जिससे बाहरी डीजल की खरीद पर रोक लगेगी और कारोबारी अपने ही राज्य में डीजल खरीद सकेंगे. इससे राज्य सरकार को 17 फीसदी वैट की राशि मिलेगी. जानिए किसे मिलेगा फायदा छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के टैक्स में कटौटी का फायदा लेने के कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. नए नियमय के मुताबिक,  इसका फायदा  सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को मिलेगा. कम कीमत पर डीजल उठाने के लिए व्यापारियों के पास  कैटेगरी B का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए. कारोबारी सिर्फ इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ही थोक में डीजल लेने पर इस छूट के हकदार होंगे.

छिंदवाड़ा : अब बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा,आदेश का पालन नहीं करने वालो के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

छिंदवाड़ा  छिंदवाड़ा में अब बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये आदेश मंगलवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जारी किए गए है। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवारों की मौत को लेकर बिना हेलमेट पर पुनः सख्ती से कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया। जिले में हेलमेट का उपयोग न करने पर सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत को रोकने के लिए बिना हेलमेट बाइक चालकों को पेट्रोल न दिए जाने के निर्देश पेट्रोल पंप चालकों को दिए गए हैं। वहीं, जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। छिंदवाड़ा सिवनी नेशनल हाईवे की होगी मरम्मत बैठक में छिंदवाड़ा-सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग हुए गड्ढों को लेकर का कलेक्टर ने परियोजना निदेशन एन.एच.ए.आई. को निर्देश दिये कि मार्ग की मरम्मत और गड्ढा मुक्त करने के कार्य को प्राथमिकता के साथ 20 जनवरी के पहले पूरे कर लिया जाए, ताकि इस पर आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने छिंदवाड़ा-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547 में सिल्लेवानी घाटी में साइन बोर्ड लगाने और मैनपावर लगाते हुए झंडी के साथ यातायात के नियंत्रण के लिए स्थल पर नियुक्त करने के निर्देश दिए। ई-रिक्शा और ऑटो पर होगी नंबरिंग यातायात को व्यवस्थित करने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी ई-रिक्शा और ऑटो में स्टीकर लगाकर नंबरिंग करने के निर्देश दिए गए। ई रिक्शा ऑटो केवल शहर में ही चलाए जाएंगे और उन्हें एक शहर से अन्य शहर या ब्लॉकों में जाने के लिए आर.टी.ओ. की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। पार्किंग के लिए होगी लाइन मार्किंग छिंदवाड़ा शहर में व्यवस्थित पार्किंग के लिए लाइन मार्किंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि, जिससे यातायात व्यवस्थित रह सके। अभी बड़े वाहन भी मुख्य मार्गों में  कहीं भी खड़े रहते हैं। बसें भी निर्धारित स्थलों पर ही रोकी जाएं। विशेषकर मानसरोवर बस स्टैंड तक पहुंचने वाले मुख्य मार्गों और रेलवे स्टेशन के सामने वाले क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल के लिए लाइन मार्किंग करें। प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्किंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहां पर लगाए जाएंगे संकेतक बोर्ड बैठक में प्रिंस ढाबा, रामगढी, घाट परासिया के सभी ब्लेक स्पॉटों पर 6-6 दुर्घटना संकेतक बोर्ड लगाने और अन्य सुधार कार्य करवाने, रेल्वे स्टेशन से कुंडीपुरा थाना तक प्रकाश की व्यवस्था तथा रोड मार्किंग, महिला थाना छिंदवाड़ा से नया कुंडीपुरा थाना छिंदवाडा तक मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था करने एवं पाटनी चौक पर सिग्नल निर्माण शीघ्र पूर्ण करने और भरता देव कट पांईट व माननीय न्यायालय के सामने गुरैया रोड पर यातायात सिंग्नल के निर्माण हेतु सर्वे कार्य कराने के निर्देश दिए गए।  

सरकारी तेल कंपनियां ब्राजील से तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक लॉन्ग टर्म समझौता चाहती है

नई दिल्ली  देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मार्च से कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम चुनावों से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों को राहत दी है। तब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर दो रुपये की कटौती की गई थी। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये रह गई थी। लेकिन जल्दी ही पेट्रोल-डीजल की कीमत में गिरावट आ सकती है। मिंट की एक खबर के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां ब्राजील से कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक लॉन्ग टर्म समझौता करने के वास्ते बातचीत कर रही हैं। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और पिछले कुछ समय से अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने में लगा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ब्राजील की दिग्गज तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ बातचीत कर रही हैं। ब्राजील दुनिया में कच्चे तेल का सातवां बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है। भारतीय कंपनियों के अधिकारियों ने अप्रैल में ब्राजील का दौरा किया था। बीपीसीएल अभी अपनी रिफाइनरीज में ब्राजील के कच्चे तेल की टेस्टिंग कर रही है। जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि ब्राजील से कितना कच्चा तेल मंगाया जाएगा। क्यों बढ़ रही है कीमत सूत्रों का कहना है कि भारतीय कंपनियां ब्राजील की कंपनी के साथ अलग-अलग बातचीत कर रही हैं लेकिन इसकी शर्तें एक ही तरह की हो सकती हैं। भारत परंपरागत रूप से पश्चिम एशिया से कच्चा तेल मंगाता रहा है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि जब कंपनियां कंसोर्टियम के रूप में मोलभाव करती हैं तो उन्हें सस्ता पड़ता है। भारतीय कंपनियां ऐसे वक्त ब्राजील से कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बातचीत कर रही हैं जब पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्ष और होरमुज की खाड़ी से सप्लाई में बाधा के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। भारत के तेल आयात में ब्राजील की हिस्सेदारी बहुत कम है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने ब्राजील से 1.46 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था जबकि भारत का कुल ऑयल बिल 139.85 अरब डॉलर रहा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रूस रहा। ब्राजील का तेल उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन करीब 13 फीसदी बढ़कर 34 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज कच्चा तेल मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड 30 सेंट की गिरावट के साथ 87.17 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है।

केंद्र सरकार चाहेगी कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए, दोनों ईंधन सस्ता हो जाएगा

नई दिल्ली  केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसे ईंधन वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में आए। यह कहना है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उन्होंने मंगलवार को ही फिर से इसी मंत्रालय का कार्यभार संभाला। जीएसटी में लाने का प्रयास  हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने का प्रयास करेगी। यह पहली बार नहीं है कि पुरी ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर जोर दिया है। यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले साल नवंबर में कहा था कि इसे लागू करने से लोगों को फायदा होगा। हालांकि, पुरी ने पहले हवाला दिया था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों को सहमत होना होगा, जिनके लिए ईंधन और शराब प्रमुख राजस्व जनरेटर हैं। ऑयल पीएसयू बेचने के पक्ष में नहीं उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के नए कार्यकाल में वह सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के पक्ष में नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि इसी सरकार ने साल 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द इसलिए कर दिया था क्योंकि इसके लिए मैदान में सिर्फ एक बोली लगाने वाला बचा था। मंत्री की टिप्पणी के बाद बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल के शेयरों में थोड़े समय के लिए उछाल आया। दोपहर 1:20 बजे तक बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल क्रमश: लगभग 0.5 फीसदी, 0.8 फीसदी और 1.1 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। 20 फीसदी ब्लेंडिंग होगी उन्होंने दोहराया कि सरकार पेट्रोल में 15 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लेंडिंग को पार करने में सक्षम थी और अगले साल तक 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा “जैसा कि आप जानते हैं, प्रधान मंत्री ने 2030 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था…मैंने जो देखा है और प्रगति पर काम के आधार पर, मुझे पूरा विश्वास है कि 20% ब्लेंडिंग लक्ष्य, 2025 तक पूरा हो जाएगा।”

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