बिना मान्यता स्कूल संचालन पर बीआरसीसी ने किया औचक निरीक्षण, संचालकों को दी चेतावनी
शब्द पवर, बेतुल
घोड़ाडोंगरी / सारेरहा बैतूल शिक्षा विभाग में गुमराह करने का कार्य इन दिनों देखने को मिल रहा है… चुके समय-समय पर समाचार पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को घोड़ाडोंगरी जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत कई शासकीय अशासकीय शालाओं में हो रही शिक्षकों एवं अशासकीय शाला ओ के संचालकों द्वारा हो रही अनियमिता से अवगत कराते आए हैं… जिसमें पिछले दिनों बीआरसीसी श्री पीसी बोस ने साथियों के साथ बिना अनुमति अशासकीय शालाओ पर दैनिक नर्मदा की पुकार समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किए जाने के पश्चात शिक्षा विभाग की ओर से खानापूर्ति ही कहा जाएगा, जैसे कि अशासकीय शाला अल्फाबेट एवं ऑक्सफोर्ड शाला का औचक निरीक्षण किया गया… निरीक्षण के दौरान संस्था प्रभारियों को शाला संचालित नहीं किए जाने को लेकर चेतावनी देकर खानापूर्ति की गई थी… जोकी कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केंद्र बैतूल पत्र क्र/जशिकें/ मान्यता/2023/420 दिनांक 17/08/2023 एवं कार्यालय कलेक्टर (जिला शिक्षा केंद्र) के पत्र क्र./जशिकें/आरटीई/मान्यता/2023/154 दिनांक 30/06/2023 की अवहेलना की जा रही, ऐसा प्रतीत होने लगा है… जबकि कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केंद्र बेतूल द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र बैतूल के माध्यम से दिनांक 17/08/2023 को क्र./जशिकें/मान्यता/2023/420 ‘आ’ को प्रतिलिपियों के माध्यम से भोपाल, बैतूल एवं घोड़ाडोंगरी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के पश्चात भी अशासकीय शालाओं में खानापूर्ति या चेतावनी देकर चलते बनना, कहीं न कहीं कथनी और करनी दर्शाती है… जिसका प्रमाण आज भी अशासकीय शाला निरंतर संचालित हो रहे हैं… वही बीआरसीसी घोड़ाडोंगरी के श्री बोस ने बताया कि स्कूलों की मान्यता को लेकर नवीन एवं नवीनीकरण मान्यता हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर द्वारा निरस्त की गई थी… साथ ही सूचनाएं मिल रही थी, कि स्कूलों का संचालन बिना मान्यता के हो रहा है…जिस को लेकर अशासकीय अल्फाबेट पब्लिक स्कूल कॉलेज रोड बगङोना और अशासकीय ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल सलैया का औचक निरीक्षण किया गया था…निरीक्षण के दौरान स्कूल भवन में बच्चे नहीं मिले…बच्चों की उपस्थिति को लेकर कोई अभिलेख भी स्कूल में नहीं मिला…स्कूल का बोर्ड लगा था, जिसे हटवाया गया…इसके पूर्व 9 अगस्त को भी इन स्कूलों को पत्र जारी कर आगाह किया गया था, कि बिना मान्यता के पालकों को गुमराह कर स्कूल संचालित न करें…अगर ऐसा पाया जाता है, तो आरटीई की धारा 18 खंड 5 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी… जिसमें अर्थ दंड का प्रावधान है… निरीक्षण के दौरान पंचनामा बनाया गया, और संस्था प्रभारी के कथन लिए गए, जिसमें संचालकों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा स्कूल का संचालन नहीं किया जा रहा है, बिना मान्यता के स्कूल का संचालन नहीं करेंगे, बीआरसी ने बताया कि चेतावनी दी गई है, कि बिना मान्यता स्कूल का संचालन नहीं करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी…जबकि जांच दल पहुंचने से पहले ही स्कूल का बोर्ड हट चुका था, साथी ही बच्चों की उपस्थिति को लेकर अभिलेख भी मिटाया गया था, स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी…. वही बीआरसीसी जांच दल को देखते ही संबंधित शालाओं के शिक्षक दबे पैर शाला एवं शाला परिवार से बाहर निकल पड़े, बीआरसी जांच दल के साथ मीडिया कर्मी को देख संचालक द्वारा गहमागहमी करने की कोशिश की गई, जोकि नाकाम रही…