अदालत की अवमानना पर कठोर कार्रवाई करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और तब के छतरपुर अतिरिक्त कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को सात दिन की कैद और प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था उस पर रोक लगा दी गई है
उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया ने शुक्रवार को फैसला सुनाया था और उन्होंने दोनों शीलेन्द्र सिंह और तब के छतरपुर अतिरिक्त कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को दोषी पाया था, एक मामले में जो कि जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के स्थानांतरण से संबंधित नियमों के खिलाफ था। उस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है !
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