तय सीमा से अधिक आवाज में गाना बजाने पर पहली कार्रवाई.
The first action will be taken for playing music at a volume exceeding the specified limit.
ऐशबाग पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धाराओं में दर्ज की एफआईआर
भोपाल। ऐशबाग पुलिस ने तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाने वाले युवक पर मामला दर्ज किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद यह पहली कार्रवाई है। आदेश में धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध किया है। बावजूद इसके युवक तेज आवाज में रात में गाने बजा रहा था। पुलिस ने युवक पर कोलाहल अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे मराठी मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने कॉल कर शिकायत दर्ज कराई कि सार्वजनिक स्थल पर खुले में तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाकर बर्थडे मनाया जा रहा है। आवाज बहुत तेज है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है।
सूचना पर पुलिस राम मनोहर लोहिया स्कूल के पास मराठी मोहल्ला पहुंची तो वहां दीपक मरोठिया नामक युवक परिवार के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। उसने अपने मोबाइल फोन से मिक्सर मशीन कनेक्ट कर तीन बड़े स्पीकर लगा रखे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीपक मरोठिया को समझाइश दी कि वह तेज आवाज में गाने नहीं बजाए। पुलिस के रहते दीपक ने एम्प्लीफायर मशीन की आवाज बहुत कम कर ली थी। पुलिस के जाने के पंद्रह मिनट बाद दीपक मरोठिया ने फिर मोबाइल से एम्प्लीफायर मशीन कनेक्ट की और तेज अवाज में गाने बजाने लगा। लोगों ने दौबारा शिकायत की तो पुलिस पहुंची थी, लेकिन दीपक स्पीकर छिपाकर फरार हो गया था।