मतदाता सूची के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा आधार नंबर, नामांकन के लिए जारी फॉर्म में होगा बदलाव
सोर्स – लाइव लॉ
सुप्रीम कोर्ट को भारत के चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दिया कि वह फॉर्म 6 और 6बी (ई-रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए) में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा, जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता का आधार नंबर का विवरण आवश्यक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ को चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने यह भी बताया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26-बी के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है।