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हाईकोर्ट का आदेश बिना मान्यता के छात्रों को एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी-कॉलेज पर केस दर्ज करो

जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंट्रल लॉ कॉलेज के छात्रों को मान्यता न होने के चलते बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना होने के मामले में अब कॉलेज सहित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर भी गाज गिर सकती है। हाईकोर्ट ने इसे छात्रों के साथ धोखाधड़ी करार देते हुए भोपाल कमिश्नर को जांच के लिए आदेशित किया है। बार काउंसिल में एनरोलमेंट ना होने का मामला जबलपुर हाईकोर्ट में व्योम गर्ग,रागिनी गर्ग, शिखा पटेल एवं अन्य के ने स्टेट वॉर काउंसिल में होने वाले स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट नहीं किए जाने पर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बताया कि स्टेट वॉर काउंसिल और यूनिवर्सिटी ने एफिलेटेड कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त किए जाने के बावजूद भी एनरोलमेंट नहीं किए। साथ ही याचिकार्ताओं ने हाईकोर्ट से मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाई। कोर्ट के द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान लगाई गई थी फटकार इस याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की मुख्य बेंच ने राज्य सरकार को याचिका में मौजूद कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी समेत उन सभी कॉलेजों पर जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट को अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर राज्य सरकार के द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने फटकार लगाई। राज्य सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी कोर्ट ने जारी किया। राज्य सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा इस याचिका में हुई पूर्व की सुनवाई में सभी प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल किया गए। जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कॉलेज(सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज) के द्वारा मान्यता शुल्क न दिए जाने की वजह से उसे मान्यता नहीं दिए जाने की बात कही गई है। जिस पर सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि इस पूरे मामले में संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा गलती की गई है। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया। जिस पर यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया गया की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 2021-22 के लिए जारी कॉलेज की सूची में इस कॉलेज को व्यक्तिगत तौर पर अमान्य नहीं बताया गया था। कोर्ट ने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव फैलियर अमान्य घोषित नहीं होने की वजह से इसे पोर्टल पर अपलोड किया गया और कॉलेज के द्वारा खुद को एफिलेटेड बताते हुए बच्चों के एडमिशन किए जाने का जवाब कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के द्वारा सभी तर्कों के आधार पर इस पूरे मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव फैलियर माना। हालांकि फिर भी राज्य की तरफ से खुद को गलत ना ठहराते हुए मामले से पल्ला झाड़ता की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने की। जिसमें सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए कि नियम अनुसार नए कॉलेजों को प्रोविजनल मान्यता 3 सालों के लिए एवं रेगुलर कॉलेज को यह मान्यता 5 सालों के लिए दी जा सकती है। इसके बाद भी वार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कई मामलों में 20 साल बाद भी पूर्वाधार पर मान्यता दी गई है। जिसे कोर्ट ने छात्रों के साथ सीधी तौर पर धोखाधड़ी बताया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोर्ट में वीसी के माध्यम से प्रस्तुत हुए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन को भी कोर्ट ने फटकार लगाई। भोपाल कमिश्नर को जांच के आदेश कोर्ट ने कहा कि अब तक आप लोग क्या कर रहे थे। इसके साथ ही को कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं और इस जांच में बार काउंसिल को भी भोपाल कमिश्नर की पूरी सहायता करने साथ ही जांच की रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष दो हफ्तों में पेश किए जाने के निर्देश जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की गई है। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज सहित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

Immigration and Foreigners Bill : अवैध अप्रवास रोकने के लिए सरकार ने नया विधेयक…

नई दिल्ली घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के लिए लाेकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया है। अमित शाह की तरफ से गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया गया है, बल्कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि विदेशी भारत आएं। वे यहां के नियमों का पालन करके ही आएं। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी सांसद सौगत राय ने बिल का विरोध किया है। Immigration and Foreigners Bill 2025 का क्या है उम्मीद इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के इमिग्रेशन नियमों को आधुनिक बनाना और उन्हें मजूबत करना है। यह बिल भारत में दाखिल होने और यहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या बाकी यात्रा दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने की शक्तियां केंद्र सरकार को देगा। इनमें वीजा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत और उससे संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। इमिग्रेशन से जुड़ा यह विधेयक देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। इस विधेयक में कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेदारी राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाल दी गई है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है। साथ ही अनिवार्य करता है कि सभी विदेशी आगमन पर रजिस्ट्रेशन करें और उनकी आवाजाही, नाम परिवर्तन और संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनकी एंट्री पूरी तरह बैन हो। इसके अलावा, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं को इमिग्रेशन ऑफिसर को विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी देनी पड़ेगी। इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान प्रस्तावित कानून में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। वैध पासपोर्ट या वीज़ा के बिना भारत में अवैध रूप से एंट्री करने पर पांच साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने वालों को दो से सात साल तक जेल और एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने जैसे अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिना उचित दस्तावेज के व्यक्तियों को लाने और ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और भुगतान न करने पर उनके वाहन जब्त किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां किसी विदेशी को प्रवेश से वंचित किया जाता है। ट्रांसपोर्टर पर उनके तत्काल प्रस्थान को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। विधेयक में आव्रजन अधिकारियों को ज्यादा शक्तियां भी दी गई हैं। जिसमें बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार तक शामिल है। केंद्र सरकार के पास विदेशी नागरिकों के आवाजाही को लेकर इस कानून के बाद ज्यादा अधिकार आएंगे। इसमें प्रस्थान को रोकने, प्रवेश को प्रतिबंधित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की पावर शामिल है। विदेशी नागरिकों को अपने खर्च पर भारत से बाहर निकलना होगा। पहचान के उद्देश्य से बायोमेट्रिक डेटा देना होगा।     प्रस्तावित कानून विदेशी अधिनियम 1946     भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1920     विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939     आव्रजन यानी वाहक दायित्व अधिनियम 2000 समेत कई औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने की कोशिश है। ये कानून, मूल रूप से विश्व युद्ध के समय युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे, अब पुराने हो चुके हैं। सरकार ने तर्क दिया कि आव्रजन नियमों को आधुनिक बनाने और गैर जरूरी प्रावधानों को खत्म करने के लिए एक एकीकृत कानून की जरूरत है। गृह राज्य मंत्री ने भी बिल पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह बिल की पूरी तरह संवैधानिक है और सातवीं अनुसूचि में यह विषय आता है। भारत में प्रवेश और निष्कासन विषय के तहत यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह बिल बहुत जरूरी है। राय ने कहा कि हम किसी को रोकने के लिए यह बिल नहीं ला रहे बल्कि जो लोग आएं वे भारत के कानून का पालन करें। इसके लिए यह बिल ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी विदेशी के अस्पताल या फिर शैक्षणिक परिसर में जाने से पहले उसकी जानकारी अब भी मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अब तक प्रावधान आदेश के रूप में था। जिसे कानून के रूप में लाया जा रहा है। नित्यानंद राय की ओर से बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह मूलभूत अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के मुताबिक नहीं है और इसमें विदेशी नागरिकों के अस्पताल में भर्ती होने तक का ब्यौरा मांगा गया है जो कि मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। तिवारी ने मांग करते हुए कहा कि इस बिल को वापस लिया जाए या फिर जेपीसी के पास भेजा जाए।  

राजस्थान :हाईकोर्ट का फैसला, 13 साल की रेप पीड़िता को मिला गर्भपात का अधिकार

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि पीड़िता को जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया तो उसे जीवन भर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने महिला चिकित्सालय सांगानेर (जयपुर) की अधीक्षक को निर्देश दिया है कि मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाए. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भ्रूण जीवित मिलता है तो उसे जिंदा रखने की पूरी व्यवस्था की जाएगी और उसका पालन-पोषण राज्य सरकार के खर्च पर होगा. वहीं, अगर भ्रूण जीवित नहीं पाया जाता है तो उसकी डीएनए रिपोर्ट के लिए टिश्यू को संरक्षित किया जाएगा. 13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत पीड़िता की वकील सोनिया शांडिल्य ने बताया कि पीड़िता 27 हफ्ते 6 दिन की गर्भवती थी और उसके माता-पिता भी गर्भपात के पक्ष में थे. उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि इससे पहले भी देश में ऐसे कई मामलों में गर्भपात की अनुमति दी गई है, यहां तक कि 28 हफ्ते की गर्भवती पीड़िताओं को भी कोर्ट ने राहत दी है. पीड़िता के माता-पिता भी गर्भपात के पक्ष में थे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तीन विशेषज्ञों की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसमें बताया गया था कि गर्भपात में जोखिम जरूर है, लेकिन इसे किया जा सकता है. कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 का हवाला देते हुए कहा कि बलात्कार के कारण हुए गर्भ से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचेगी. इसलिए गर्भपात की अनुमति दी जाती है.

रायपुर : बस्तर की लोक संस्कृति का रंगारंग पर्व: ‘बस्तर पंडुम 2025’ का आगाज 12 मार्च से

रायपुर छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए ‘‘बस्तर पंडुम 2025’’ का भव्य आयोजन 12 मार्च से शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप आयोजित इस महोत्सव में बस्तर संभाग की अनूठी लोककला, संस्कृति, रीति-रिवाज और पारंपरिक जीवनशैली को मंच मिलेगा। ‘‘बस्तर पंडुम 2025’’ का आयोजन न केवल बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास है, बल्कि इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच देने और उनकी कला को प्रोत्साहन प्रदान करने का सुनहरा अवसर भी है। इस आयोजन में 7 प्रमुख विधाओं जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प-चित्रकला और जनजातीय व्यंजन-पेय पदार्थों पर आधारित प्रतियोगिताएं होंगी। ये स्पर्धाएं क्रमशः जनपद, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता का पहला चरण 12 से 20 मार्च तक जनपद स्तर पर होगा, दूसरा चरण 21 से 23 मार्च तक जिला स्तर पर और अंतिम चरण 1 से 3 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में संपन्न होगा। प्रत्येक चरण के विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। ‘‘बस्तर पंडुम 2025’’ में बस्तर के पारंपरिक नृत्य-गीत, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण और व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रतिभागियों को प्रदर्शन के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मौलिकता, पारंपरिकता और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोजन में समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। चयन समिति में प्रशासनिक अधिकारी के अलावा आदिवासी समाज के वरिष्ठ मुखिया, पुजारी और अनुभवी कलाकारों को शामिल किया गया है।

यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया कूटनीतिक मंच सजने लगा, शांति वार्ता को लेकर होगी महत्वपूर्ण बैठक

यूक्रेन सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया कूटनीतिक मंच सजने लगा है। कुछ देर में अमेरिकी अधिकारियों और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन रूस में शांति वार्ता का मंच तैयार करना है। इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने रूसी नागरिकों को चेताया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों को लेकर अंधविश्वास न पालें। मॉस्को के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बोलते हुए, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने लोगों को एलन मस्क द्वारा यूक्रेनी सेना के लिए अपने स्टारलिंक संचार प्रणाली को बंद करने की धमकी या ट्रंप के पिछले हफ्ते कीव को सैन्य सहायता निलंबित करने के फैसले को लेकर उत्साहित होने के खिलाफ सावधान किया। ट्रंप के फैसलों पर अंधविश्वास न पालें पेसकोव ने कहा, “ट्रंप के फैसले को गुलाबी चश्मा पहनने की जल्दी न करें। हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करनी चाहिए लेकिन सबसे खराब के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।” पेसकोव ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी जब अमेरिकी अधिकारी मंगलवार को सऊदी अरब में एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की तैयारी कर रहे थे, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को ठोस रियायतें देने के लिए तैयार है। रूस क्यों आशंकित पेसकोव ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, चाहे अमेरिका कोई भी निर्णय ले। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हथियारों की इतनी अधिक संख्या है कि अमेरिकी आपूर्ति निलंबित होने के बावजूद कीव कई महीनों तक लड़ाई जारी रखने में सक्षम होगा।

जगदलपुर : शीशल कला को बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा रही शोभा बघेल

जगदलपुर : शीशल कला को बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा रही शोभा बघेल शोभा बघेल ने अपनी हुनर की आय से घर-परिवार को किया खुशहाल जगदलपुर बस्तर अंचल विभिन्न शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है जहां काष्ठ कला, टेराकोटा, बेलमेटल, लौह शिल्प इत्यादि के विख्यात शिल्पकार अपनी अमिट पहचान स्थापित कर चुके हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के विकासखण्ड बस्तर के परचनपाल निवासी शोभा बघेल शीशल कला की हुनर को एक नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। शोभा जहां स्वयं शीशल रस्सी से डायनिंग मेट, पी-कोस्टर, नाव, झूमर, गुड़िया, बास्केट, साईड पर्स, झूला, दिवाल इंजिन, लेटर होल्डर आदि कलात्मक वस्तुएं तैयार कर विक्रय कर रही हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों को शीशल कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बना रही हैं। शोभा अपनी कलात्मक वस्तुओं को शबरी एम्पोरियम सहित बिहान मड़ई, शिल्प महोत्सव, बस्तर मड़ई,  चित्रकोट महोत्सव, स्थानीय बाजार, आमचो बस्तर बाजार, राज्य के आधुनिक मॉल तथा अन्य प्रदेशों के प्रदर्शनी, सरस मेला जैसे आयोजनों में विक्रय कर हर महीने 20 से 25 हजार रुपए आय अर्जित कर रही हैं और अपने घर-परिवार को खुशहाल बना चुकी हैं। अपनी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण आमदनी के जरिए शोभा ने अपने बेटे भगतसिंह बघेल को ग्रेजुएट तक पढ़ाई करवाया है तो बेटी पिंकी बघेल को बीएससी नर्सिंग की शिक्षा दिलवाई हैं। जिससे पिंकी अब जगदलपुर के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में स्टॉफ नर्स की सेवा देकर घर-परिवार की मदद कर रही हैं।         शोभा ने बताया कि वह अपने पति बंशी बघेल के साथ विभिन्न स्थानों में शीशल कला का ट्रेनिंग भी दे रही हैं जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर, नवोदय विद्यालय जगदलपुर के छात्र-छात्राओं को शीशल कला का प्रशिक्षण प्रदान किया है। वहीं वर्तमान में समीपवर्ती ओड़ीसा राज्य के बलांगीर जिले के नवोदय विद्यालय बेलपाड़ा में शीशल कला का प्रशिक्षण दे रही हैं। शोभा बताती हैं कि विकासखण्ड बस्तर अंतर्गत ग्राम पंचायत के परचनपाल में एनआरएलएम के तहत फरवरी 2016 में गठित स्व-सहायता समूह से जुड़ी और पूर्व से ही शीशल की कलात्मक सामग्री डायनिंग मेट, नाव, झूमर, गुड़िया, बास्केट, साईड पर्स, झूला, दिवाल इंजिन, लेटर होल्डर आदि शीशल उत्पाद बना रहे हैं। जिसके माध्यम से उनकी आजीविका और आय में वृद्धि कर परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर रहे हैं। बिहान कार्यक्रम से जुड़ने से उन्हें आजीविका के लिए नई दिशा मिली और स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के साथ ही तैयार उत्पाद का उचित दाम मिलने लगा, जिससे समूह से जुड़ी महिलाओं के जीवन में भी खुशहाली आयी है। बिहान के माध्यम से रिवालिंग फण्ड सहित सामुदायिक निवेश कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से उक्त शीशल कला उत्पाद से जुड़ी महिलाओं को दो लाख रुपए से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। जिससे वे सभी महिलाएं अपनी शीशल कला को देश-विदेश में पहुंचाने के लिए पूरी तन्मयता से जुटी हुई हैं।

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिला पंचायत जीपीएम में विभिन्न श्रेणी के 13 संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 25 मार्च तक आमंत्रित

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पंचायत गौरेला पेंड्रा मरवाही में विभिन्न श्रेणी के 13 संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र 25 मार्च 2025 तक आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेजों तथा नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पते पर पंजीकृत डॉक-स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वमेव निरस्त माना जाएगा।           विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। जिले की वेबसाइट https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in/ एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की वेबसाइट www.bihan.gov.in से विज्ञापन का अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। संविदा पदों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत क्षेत्रीय समन्वयक के 2 पद एवं लेखा सह एमआईएस सहायक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह जिला ग्रामीण विकास प्रशासन के अंतर्गत लेखापाल/सहायक वर्ग-दो के 1 पद, शीघ्रलेखक के 1 पद, सहायक वर्ग-तीन के 4 पद, वाहन चालक के 1 पद, भृत्य के 2 पद और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

एमसीबी : आज की जनदर्शन में आए 17 आवेदन

एमसीबी : आज की जनदर्शन में आए 17 आवेदन कलेक्टर ने विभागों को त्वरित निराकरण करने के दिये निर्देश एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए। आज के जनदर्शन में आवेदक अहिबरन सिंह निवासी चैनपुर दोनों को एक पद से मुक्त करने के संबंध में, बाबू लाल निवासी खोंगापानी भूमि के संबंध में, हीरालाल निवासी मनेंद्रगढ़ नजूल प्रतिवेदन न दिये जाने के संबंध में, सतीश गुप्ता निवासी मनेंद्रगढ़ नई सब्जी मंडी में स्थित दुकान को आबंटित किये जाने के संबंध में, मेरी निवासी चनवारीडांड भूमि के संबंध में, सरिता द्विवेदी निवासी नई लेदरी उच्च स्तरीय जाँच के संबंध में, बैजनाथ निवासी खोंगापानी भूमि को ऑनलाइन कराने के संबंध में, रश्मि गुप्ता निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, विजय सिंह निवासी दुधासी भूमि के संबंध में, सैफ अली निवासी बिहारपुर मितानिन पद से मुक्त किये जाने के संबंध में, देव प्रसाद निवासी उजियारपुर भूमि के संबंध में, चंद्र प्रताप निवासी मुलुकनार भूमि के संबंध में, शिवनारायण यादव निवासी भुमका भूमि नक्शा सुधारने के संबंध में, हरि सिंह निवासी साल्ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में नक्शा दुरूस्त न करने के संबंध में, अब्दुल अजीज निवासी मनेंद्रगढ़ चुनाव कार्य कराने के पक्षचात भी बस का कार्य का मानदेय नहीं बनाने के संबंध में, रमेश चंद्र निवासी मनेंद्रगढ़ सहकारी विपणन समिति के दुकानों को अनियमित रूप से लोगो को आबंटित करने के संबंध में, नकुल सिंह निवासी चनवारीडांड भूमि के संबंध में अपना शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने 63 आवेदन पत्रों में की सुनवाई

अनूपपुर  जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने 63 आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, एसडीएम अनूपपुर श्री सुधाकर सिंह बघेल, तहसीलदार अनूपपुर श्री अनुपम पाण्डेय एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगणों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनी।        जनसुनवाई में ग्राम नवाटोला तहसील कोतमा के श्री रामखेलावन भरिया ने उनके पट्टे की भूमि पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने, ग्राम सेंदुरी तहसील अनूपपुर की श्रीमती द्रौपती राठौर ने भूमि का सीमांकन कराए जाने, ग्राम निमहा तहसील कोतमा के श्री बदन सिंह ने भूमि के नक्शे में सुधार कराए जाने, तहसील अनूपपुर अंतर्गत चचाई बस्ती मेड़ियारास के श्री भूपेन्द्र सिंह सेंगर ने विद्युत लाइन के तार एवं खम्भों को ठीक कराए जाने, ग्राम रक्शा तहसील अनूपपुर के श्री मायाराम सिंह ने विक्रय केन्द्र फुनगा (मझगवां) में विक्रय किए गए धान की राशि दिलाए जाने, ग्राम केल्हौरी तहसील अनूपपुर के श्री संजय कुमार विश्वकर्मा ने अनुकम्पा नियुक्ति दिलाए जाने, ग्राम केकरपानी तहसील अनूपपुर के श्री पीताम्बर यादव ने भूमि का नामांतरण कराए जाने के संबंध में आवेदन दिए।

डोनाल्ड ट्रंप की मंदी वाली बात में कितना दम, भारत पर क्या होगा असर?, मचा है हाहाकार

नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। उनकी टैरिफ नीतियों और व्यापार युद्ध को तेज करने की रणनीति ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में ट्रंप ने मंदी की आशंकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसने चर्चा को और गर्म कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके एक बयान ने अमेरिकी शेयर मार्केट में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डुबा दिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उनकी बातों में वास्तविक दम है, और अगर मंदी आई, तो क्या भारत भी इसके चपेटे में आएगा? आइए, इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। ट्रंप का मंदी वाला दावा और हालिया टिप्पणी: हकीकत या हौवा? ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही आक्रामक आर्थिक नीतियां लागू की हैं। उनकी “रेसिप्रोकल टैरिफ” नीति ने वैश्विक व्यापार को झटका दिया है। इस नीति के तहत अमेरिका अन्य देशों से उतना ही टैरिफ वसूल करेगा जितना वे अमेरिका पर लगाते हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में 9 मार्च, 2025 को फॉक्स न्यूज के “संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स” पर मारिया बार्टिरोमो के साथ एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि “क्या आप इस साल मंदी की उम्मीद कर रहे हैं?”, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। ट्रंप ने कहा, “मुझे ऐसी चीजों की भविष्यवाणी करना पसंद नहीं। यह एक ट्रांजिशन का दौर है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा है। हम अमेरिका में पैसे वापस ला रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है।” यह जवाब न तो मंदी की आशंका को खारिज करता है और न ही पक्के तौर पर पुष्टि करता है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में गिरावट और ट्रेजरी यील्ड के निचले स्तर पर पहुंचने की खबरें मंदी की आशंका को बल दे रही हैं। ट्रंप ने भारत पर भी 100% तक टैरिफ की बात कही है, जिसका असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे अल्पकालिक अस्थिरता मानते हैं, तो कुछ इसे वैश्विक मंदी का शुरुआती संकेत। एक दिन में एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान: क्या हुआ? मंदी को लेकर ट्रंप की टिप्पणी के एक दिन बाद, सोमवार 10 मार्च को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें एक ही दिन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे। सबसे बड़ा ट्रिगर था ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, खासकर मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर उनके आक्रामक रुख ने निवेशकों में घबराहट पैदा की। इसके अलावा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखे, जैसे कमजोर रोजगार डेटा और टेक सेक्टर में सुस्ती। इसने बाजार को और दबाव में डाला। नैस्डैक में 4% की गिरावट इस बात का सबूत है कि निवेशक जोखिम से बचने के लिए बिकवाली कर रहे हैं। टेस्ला जैसे बड़े शेयरों में 15% तक की गिरावट ने इस कोहराम को और बढ़ाया। मंदी पर अस्पष्ट रवैया अपनाने वाली ट्रंप की हालिया टिप्पणी ने इसने बाजार को स्थिर करने के बजाय और अस्थिर कर दिया। इन फैक्टर्स ने मिलकर निवेशकों को एक दिन में भारी नुकसान करा दिया। भारत पर क्या होगा असर? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इसमें तनाव पैदा कर दिया है। भारत अमेरिका को करीब 85 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जिसमें आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। अगर अमेरिका भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाता है, तो इन सेक्टरों को नुकसान होगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले 8-10% तक कमजोर हो सकता है। इससे आयात महंगा होगा, खासकर कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, जिससे महंगाई बढ़ेगी। हालांकि, ट्रंप की नीतियों से अप्रत्यक्ष फायदा भी हो सकता है। यूरोपीय संघ और अन्य देश, जो अमेरिका से तनाव के बीच नए साझेदारों की तलाश में हैं, भारत की ओर रुख कर सकते हैं। हाहाकार क्यों मचा है? ट्रंप की नीतियों और उनकी हालिया टिप्पणी ने भारत में चिंता की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे “डॉलर की तानाशाही” से लेकर “अमेरिकी नीतियों का आतंक” तक बता रहे हैं। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और रुपये की गिरती कीमत ने आम लोगों से लेकर उद्योगपतियों तक को परेशान कर दिया है। ट्रंप के “ट्रांजिशन पीरियड” वाले बयान को कुछ लोग आश्वासन के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे अनिश्चितता का सबूत मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देनी होगी। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना जरूरी है। लेकिन यह रातोंरात नहीं होगा। ट्रंप की नीतियां लागू होने में समय लगेगा, और भारत के पास तैयारी का मौका है- बशर्ते कदम तेजी से उठाए जाएं।  

थाना रामनगर अंतर्गत ग्राम भलमुड़ी में महिला की हत्या के आरोपी हीरा सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया

रामनगर दिनांक 10.03.25 को भलमुड़ी कोटवार शिव सहाय द्वारा सूचना दिया कि मृतिका सेमवती उर्फ डहेरियाइन बैगा पति स्व शिवचरण बैगा उम्र ४० वर्ष निवासी छोट भलमुड़ी थाना रामनगर को आरोपी हीरा सिंह गोंड निवासी बेलिया थाना बिजुरी हाल निवासी छोट भलमुड़ी थाना रामनगर ने हत्या कर दिया है । आरोपी घटना स्थल से भाग गया है ।         सूचना पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा शव को पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा थाना रामनगर में अपराध क्र 53/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया जो विवेचना के दौरान आरोपी की पता तलाश की गई, आरोपी हीरा सिंह गोंड उम्र 43 वर्ष को दिनांक 11.03.25 को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर बताया कि मृतिका के साथ 3 वर्षों से पति पत्नी की तरह रहता था तथा मजदूरी कर गुजर बसर करते थे । आरोपी हीरा सिंह, मृतिका सेमवती के शराब पीकर रात में दुसरों के घर रुक जाने , अपने घर न लौटने की वजह से परेशान होकर पत्थर  से सिर व चेहरे में गंभीर चोटें पहुंचाकर हत्या करना स्वीकार किया है ।                 आरोपी हीरा सिंह इसके पहले भी 02 शादी कर चुका है । पहली पत्नी आरोपी हीरा से अलग रहती है, जबकि आरोपी के बताए अनुसार दूसरी पत्नी की 04 वर्ष पूर्व बीमारी से मृत्यु हो गई थी । मृतिका सेमवती इसकी तीसरी पत्नी थी । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुमित कौशिक, उप निरीक्षक फूलवती अहिरवार, स उ नि उमेश तिवारी, प्र आर श्याम शुक्ला, प्र आर राहुल प्रजापति, प्र आर निरंजन खलखो , आर मनोज उपाध्याय, आर अनुराग सिंह, आर मदगेन्द्र पटेल का विशेष योगदान रहा है ।

होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज!

नई दिल्ली दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने आदेश दे दिया है. बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवा और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया कि केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है. पुलिस को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 156(3) CRPC के तहत याचिका मंजूर की जाती है. कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को इस मामले मे FIR दर्ज कर 18 मार्च तक SHO को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. क्या है मामला दरअसल, 2019 में कोर्ट के समक्ष दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है. इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में शिकायत को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया था. इसके बाद सत्र न्यायाधीश ने मामले को मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया था. इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था.  

मऊगंज में नकली सीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश, ब्रांडेड कंपनियों का नाम किया जा रहा था इस्तेमाल

मऊगंज  अगर आप अपने घर का निर्माण करवा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए! आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट नकली भी हो सकती है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मऊगंज (Mauganj) जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े नकली सीमेंट फैक्ट्री (Cement Factory) का भंडाफोड़ हुआ है. यहां 70% डस्ट मिलाकर नामी कंपनियों के नाम से पैकिंग सीमेंट बेचा जा रहा था. सूत्रों की मानें, तो इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली सीमेंट तैयार कर विभिन्न बाजारों में सप्लाई किया जाता था. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में सीमेंट बैग, मिलावट के उपकरण और कच्चा माल जब्त किया. स्थानीय नागरिकों ने कही ये बात नकली सीमेंट बनाने वाली कंपनी को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो सीमेंट खरीद रहे हैं, वो नकली हो सकता है. अब तो घर बनवाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी होगी. प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. दूसरी तरफ, नईगढी पुलिस ने ओरिजनल सीमेंट में डस्ट का मिश्रण कर कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ में भारी मात्रा में सीमेंट बरामद किया गया है. जानकारी मिलने पर हुई कार्रवाई एसपी रसना ठाकुर ने एसडीओपी अंकिता सुल्या और थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर की जांच टीम गठित कर इस मामले में कार्रवाई की है. थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों ने ग्राम जयकरा जंगल में ओरिजनल सीमेंट में डस्ट का मिलाकर कालाबाजारी करने के लिए खाली सीमेंट की बोरियों में भरा जा रहा है. सूचना पर पुलिस स्टाफ ने रेड की, जहां पांच व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जब्त की गई ये चीजें टीम की जांच में मौके पर फावड़ा, टीना की कुप्पी, 435 बोरी डस्ट, 710 बोरी सीमेंट, कुल 1145 बोरी बरामद किए गए हैं. इसका कुल कीमती लगभग दो लाख 48 हजार रुपये का बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

लड़कियों का 24 साल का होने से पहले ही उनकी शादी कर दो, वह शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हैं: पूर्व विधायक जॉर्ज

नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई के नेता पीसी जॉर्ज ने ईसाई माता-पिता को अपनी बेटियों की शादी 24 साल से पहले करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने ‘लव जिहाद’ को लेकर भी समुदाय को चेतावनी दी है। इससे पहले भी जॉर्ज भड़काऊ भाषण देने के मामले में घिर गए थे। उन्होंने गिरफ्तार तक कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूंजार से पूर्व विधायक जॉर्ज ने ईसाई समुदाय के लोगों से अपनी बेटियों की शादी 24 साल की उम्र होने से पहले करने के लिए कहा है। को पाला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मीनाचिल तालुक में ही करीब 400 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा, ‘सिर्फ 41 लड़कियां वापस आई हैं।’ उन्होंने कहा, ‘कोट्टायम की मीनाचिल तालुक में ही करीब 400 लड़कियां लव जिहाद में फंस गई हैं। सिर्फ 41 ही उनमें से वापस आई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ईसाई लड़कियों के माता-पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए 25 साल का होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पैरेंट्स से कहना चाहता हूं कि लड़कियों का 24 साल का होने से पहले ही उनकी शादी कर दो। वह शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हैं।’ उन्होंने कहा, ‘क्यों ईसाई अपनी बच्चियों की शादी 25 और 30 में नहीं कर रहे हैं। क्यों उन्हें घर में रखा है। 25 साल की एक लड़की कल गायब हो गई। वह रात 9.30 पर गायब हो गई। 25 साल तक शादी नहीं करने पर उसके पिता को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। उसने उसकी शादी क्यों नहीं की। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसपर बात की जानी चाहिए।’ जॉर्ज के बयान को लेकर यूथ कांग्रेस मंडलम ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, साल 2023 में आई बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि ये महिलाएं आतंकवादी संगठन से जुड़ने के लिए भेज दी जाती हैं। फिल्म को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी खासा विवाद हुआ था। फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी।

सीएनडी वेस्ट का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करे :-महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल

महापौर ने की नगरीय क्षेत्र के  स्वच्छता कार्यो की समीक्षा सीएनडी वेस्ट का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करे :-महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल सिंगरौली  विगत दिवस नगर पालिक निगम सिंगरौली की महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल के द्वारा  निगम सभागार में नगरीय क्षेत्र के स्वच्छता कार्यो की बिंदुवार समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।      महापौर श्रीमती अग्रवाल के द्वारा नगरीय क्षेत्र में निकलने वाले सीएनडी वेस्ट के निस्तारण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए गए कि सीएनडी वेस्ट का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जायें। साथ ही नगर की साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी से अवगत होने पश्चात महापौर ने कहा कि निगम के क्षेत्र के सर्वजनिक स्थलों सहित वार्डो, कालोनियों की साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलो,  वार्डो , कालोनियों की नियमिति साफ सफाई कराए जाने के साथ कालोनियो से निकलने वाली नालियों को सफाई कराने के साथ ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया जाये।  महापौर के द्वारा नगरीय क्षेत्र में कार्यरत साफाई कर्मियों सहित कचरा संग्रहण में सलग्न वाहनो की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण वाहन नियमित रूप से निर्धारित समय पर वार्डो में पहुचकर कचरा संग्रहण का कार्य करे। उन्होंने कहा प्रायः ऐसी शिकायतो मिलती है कि वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन समय पर नही पहुचते है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन वाहनो की निरंतर मानीटरिंग किया जाकर जानकारी से अवगत कराया जायें। वही नगरीय क्षेत्र में स्थापित सुलभ शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद महापौर ने निर्देश दिए कि सुलभ शौचालयो की प्रति दिवस अच्छ तरह से साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित करे।       महापौर श्रीमती अग्रवाल के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत निगम क्षेत्र में चल रहे कार्यो की समीक्षा करते हुयें निर्देश दिया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत निर्धारित सभी पैरामीटरो के शत प्रतिशत कार्यो को पूर्ण किया जाए ताकि आगामी जारी होने वाली स्वच्छता रैकिंग में निगम को उतकृष्ट स्थान प्राप्त हो सके। बैठक के दौरान एमआईसी सदस्य स्वच्छता मंत्री शिवकुमारी कुशवाहा ,कार्यपालन यंत्री वी.पी.उपाध्याय,स्वास्थ्य अधिकारी आर. पी बैस, सहित समस्त स्वच्छता अधिकारी उपस्थित रहे ।

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