Ignorance of law is not excusable – Justice Charu Vyas
- विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश ने छात्रों को कानून की जानकारी दी।
आमला ! नगर के पहले प्रायवेट सी.बी.एस.ई. स्कूल लाइफ कॅरियर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल कोर्ट आमला की न्यायाधीश चारु व्यास के मुख्य आतिथ्यए हाईकोर्ट एडवोकेट शाहिद बेग एवं शिवली गोस्वामी के विशिष्ट आतिथ्य तथा प्रभारी प्राचार्या निशा यादव की अध्यक्षता में किया गया। न्यायाधीश चारु व्यास ने विद्यार्थियों को मोटरयान अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आदि कानूनो की महत्वपूर्ण जानकारी दी।

विधिक साक्षरता के महत्व को बताते हुए उन्होने कहा कि जब लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कानून उन्हें क्या प्रदान करता है, तभी वह अपने साथ होने वाले अन्याय के प्रति सचेत होंगे। विशिष्ट आतिथ्य एडवोकेट शाहिद बेग ने कहा कानूनी साक्षरता मानवाधिकारों को प्रदर्शित करने का प्रभावी साधन है । कानून का ज्ञान होने से ही लोगो में अपने अधिकारो एवं कर्तव्यों को लेकर जागरूकता बढे़गी। अपने विशिष्ट आतिथ्य उदबोधन में श्रीमती गोस्वामी ने कहा कि महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि यह उन्हे घरेलू हिन्सा, यौन उत्पीडन और दहेज जैसे दुर्वव्याहार से बचाने के लिए सशक्त बनाती है। कार्यक्रम का कुशल संचालन शिक्षक लक्ष्य गुरनानी ने किया तथा एडवोकेट हसीब बेग ने आभार माना।