February 23, 2025

बिना वैध अनुमति के बेचे गए 17 भूखंड डोकरिया में अवैध प्लाटिंग पर हुई कार्यवाह इमलिया, चाका, रीठी में अवैध कॉलोनी के प्रकरणों में पहले ही न्यायालय कलेक्टर दे चुका है महत्वपूर्ण निर्णय

0

#image_title

शब्द पावर कटनी। अवैध रूप से प्लाटिंग कर विधि विरुद्ध तरीके से कॉलोनी विकसित करने वाले भू स्वामियों के खिलाफ न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा निरंतर सख्त वैधानिक कार्यवाही किए जाने से भू माफियाओं और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप व्याप्त है। इन कार्यवाहियों से जहां इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के हौसले पस्त हो रहे है तो वहीं जिले में पहली बार ऐसी अवैध कालोनियों का प्रबंध प्रशासकीय हाथों में लेकर कलेक्टर श्री प्रसाद कालोनियों के वैधानिक ढांचे को मजबूत करने में भी जुटे हुए हैं।

डोकरिया में अवैध कालोनी विकसित करने वालों को नोटिस जारी

विगत दिनों न्यायालय कलेक्टर द्वारा जहां अवैध प्लाटिंग करने वाले भू स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कॉलोनी का प्रबंध प्रशासकीय हाथों में दे दिया गया। वहीं ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने भूमि स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकरण अनुसार बरही तहसील अंतर्गत बरही -विजयराघवगढ़ मार्ग में स्थित ग्राम डोकारिया की भूमि खसरा नंबर 114 रकवा 0.71 हेक्ट. वर्ष 2013 में शारदा प्रसाद अग्रवाल पिता रामदास अग्रवाल द्वारा अपने भाई दिलराज किशोर अग्रवाल दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 10 बरही के साथ मिलकर क्रय की। जिसे डायवर्सन कराए बगैर ही बिना वैध ले आउट और रेरा पंजीयन के अवैध रूप से 17 भूखंड कर 17 लोगों को विक्रय कर दिया गया। इस प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा दोनों भूमि स्वामियों शारदा प्रसाद अग्रवाल और दिलराज किशोर अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

विचाराधीन प्रकरण में सामने आए थे अवैध प्लाटिंग के तथ्य

उल्लेखनीय है कि न्यायालय कलेक्टर कटनी में विचाराधीन एक प्रकरण में इस संबंध में तथ्य सामने आने के बाद न्यायालय कलेक्टर द्वारा इस ग्राम डोकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 114 से संबंधित विक्रय की संपूर्ण जानकारी कार्यालय उप पंजीयक विजयराघवगढ़ से आहूत की गई। साथ ही इस संबंध में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन भी तलब किया गया। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भूमि स्वामियों शारदा प्रसाद अग्रवाल और दिलराज किशोर अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि को क्रय कर बगैर डायवर्सन कराए, वैध अनुमति के बिना उक्त भूमि के 17 भूखंड कर पृथक पृथक 17 व्यक्तियों को उक्त भूखंडों का विक्रय कर दिया गया। जो कि स्पष्ट रूप से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम् ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ)(2) के अनुसार अवैध कालोनी निर्माण को प्रमाणित करता है। इस मामले में न्यायालय कलेक्टर कटनी श्री प्रसाद द्वारा शारदा प्रसाद अग्रवाल और दिलराज किशोर अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें उन्हें समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस आशय का कारण दर्शाने के निर्देश दिए गए हैं कि क्यों न उन्हें अवैध कालोनी निर्माण का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए और उपरोक्त प्रावधानों की कंडिका 21(1) के तहत कालोनी का प्रबंध क्यों न ले लिया जाए

ग्रामीण क्षेत्रों में मची होड़ पर लगी रोक

उल्लेखनीय है की शहर और कस्बे से सटे ग्रामीण क्षेत्रों की बेशकीमती जमीनों पर जिले के भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग कर विधि विरुद्ध तरीके से कालोनी विकसित करने की होड़ मची हुई थी। लेकिन न्यायालय कलेक्टर कटनी श्री प्रसाद द्वारा एक के बाद एक कई प्रकरणों में कार्यवाही करते कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। जिसके बाद चाका, इमलिया और रीठी सहित कुछ अन्य अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों में जहां अवैध प्लाटिंग करने वाले भू स्वामियों विपिन गौतम, वेद प्रकाश मिश्रा, राजेश पटेल आदि पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। साथ ही इन तीनों क्षेत्रों में की गई विकसित की गई अवैध कॉलोनियों का प्रबंध कलेक्टर अपने हाथ में ले चुके हैं। वहीं मझगवा और सिंदूरसी के भूमि प्रकरणों में शासकीय पट्टे की भूमियों को न्यायालय कलेक्टर पुनः शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित कर चुके हैं। इन सभी कार्यवाहियों से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की मची होड़ धीरे धीरे थमती जा रही है।

कालोनियों के वैध ढांचे को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य

न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के प्रकरणों में दिए जा रहे प्रभावी और महत्वपूर्ण आदेश से मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के तहत कालोनियों के विकास का वैधानिक ढांचा मजबूत हो रहा है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय कलेक्टर द्वारा इमलिया में अवैध प्लाटिंग के प्रकरण में कालोनी का प्रबंध शासन के हाथ में लिए जाने और कालोनी के विकास का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए जाने के बाद आरोपी भूमि स्वामी द्वारा उक्त विकास कार्य कराने के लिए अपनी सहमति देते हुए शपथ पत्र न्यायालय कलेक्टर में दिया गया है। उक्त कालोनी में सड़क, नाली, प्रकाश, विद्युत जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा तैयार किए गए 52.15 लाख रुपए के प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराने भूमि स्वामी वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा अपनी सहमति देते हुए एक शपथ पत्र न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किया हैं जो कि जिले के इतिहास में पहली बार हुआ है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़

slot server thailand super gacor

spaceman slot gacor

slot gacor 777

slot gacor

Nexus Slot Engine

bonus new member

olympus

situs slot bet 200

slot gacor

slot qris

link alternatif ceriabet

slot kamboja

slot 10 ribu

https://mediatamanews.com/

slot88 resmi

slot777

https://sandcastlefunco.com/

slot bet 100

situs judi bola

slot depo 10k

slot88

slot 777

spaceman slot pragmatic

slot bonus

slot gacor deposit pulsa

rtp slot pragmatic tertinggi hari ini

slot mahjong gacor

slot deposit 5000 tanpa potongan