Arvind Kejriwal gets interim bail from Supreme Court, but will have to remain in jail.
शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. मगर केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामलों में जमानत दी है. सीबीआई में केस जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है.
शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है. मगर केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी है. सीबीआई में केस जारी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है. हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है. धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है. धारा 45 का प्रयोग न्यायालय द्वारा ही किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह देखेगी कि PMLA का प्रावधान सही है या नहीं. केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं.
SC ने बड़ी बेंच के पास भेजा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं. हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं. शीर्ष अदालत ने बाद में इस मामले को बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया. बड़ी बेंच की सुनवाई तक उन्हें अंतरिम जमानत मिली है.
दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को होगी सुनवाई
शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि जब आपके पास ऑप्शन था तब हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं डाली?






