Despite the ban, DJ was playing at high speed on the stage, causing trouble to the residents, police confiscated it.
- डीजे संचालक पर मामला हुआ दर्ज ।
- आमला पुलिस ने डीजे संचालक पर की कार्यवाही।
हरिप्रसाद गोहे
आमला ! नगर के रतेड़ा रोड पर स्थित चंद्रभागा नदी के पास रविवार दिनांक 30/11/2025 की दरमियानी रात 11 बजे कस्बा भ्रमण करने निकले ग़श्ती दल को नदी के पास उईके टेंट हाउस रतेड़ा रोड आमला में स्टेज पर बॉक्स लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।
जिससे आसपास के निवासीगण को उक्त डी.जे. साउण्ड से परेशानी हो रही थी। पुलिस द्वारा डी.जे. बजाने वाले से अनुमति माँगी गई जिसके द्वारा बताया गया कि डी.जे बजाने की कोई अनुमति नही ली है । उससे बोला गया कि शासन के नियम अनुसार डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, शासन के आदेश की अवहेलना कर रहा था । डी.जे.संचालक अत्यधिक तेज ध्वनि से डीजे साउण्ड सिस्टम बजाते पाया जाने से , डीजे साउण्ड के दो नग और एक STEREO POWER एम्प्लीफायर मशीन को समक्ष गवाहन दिनांक 30.11.2025 को जप्त किया गया जप्त कर थाना आमला लाया गया । डीजे संचालक द्वारा बिना अनुमति एवं कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक- 13/2025/SW(L&O)/बैतूल दिनांक 22.11.2025 की अवहेलना की गई जो आरोपी का कृत्य अपराध धारा 223 बीएनएस, 7/15 मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का पाया जाने से डीजे संचालक हरीशचंन्द्र मर्सकोले निवासी संतोषी माता मंदिर आमला के
विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।