कलेक्टर ने आदतन अपराधी योगेश दीक्षित के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही
Collector took action against habitual criminal Yogesh Dixit in District Badar
कटनी । जिला दण्डाशिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए ग्राम हरदी थाना उमरिया पान निवासी योगेश दीक्षित उम्र 40 वर्ष को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 7 माह की अवधि के लिए निष्काशित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गय प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
योगेश वर्ष 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। उसके द्वारा आम जनता को बका जराही लेकर धमकाना, गुंडा गर्दी करना एवं मारपीट कर आम जनता के बीच दहशत फैलाना, चोरी करने एवं अवैध शराब विक्रय करने, कानून व्यवस्था भंग करने के कारण योगेश मोहल्ले तथा आस पास के क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुका है।
योगेश के विरूद्ध गलियां देकर जान से मारने,धारदार हथियार रखनें, जुंआ एक्ट, मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने, जनरेटर की बैटरी एवं तांबे की पट्टियां चोरी करने, तेल चोरी करने सहित कई आपराधिक प्रकरण अब तक पंजीबद्ध हुए है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने पर इसके कृत्य को रोकने तथा क्षेत्र की शांति व्यवस्था के मद्देनजर योगेश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
योेगेश को न्यायालय में चल रहे मामलों में नियत पेशी पर उपस्थित होने की सशर्त अनुमति दी गई है लेकिन थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा।