मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह दोषमुक्त करार
Digvijay Singh acquitted in defamation case
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
- कोर्ट ने माना यह मामला चलाने योग्य नहीं
- मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह दोषमुक्त
- एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
अगस्त 2019 में की थी टिप्पणी
ग्वालियर। जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि के दावे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि जिन तथ्यों को आधार बनाकर यह केस दायर किया गया है उनके हिसाब से मानहानि का दावा चलाए जाने योग्य नहीं है। जिला अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को दोषमुक्त कर दिया।
दरअसल, एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा काे लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला दायर किया था। आरोप यह था कि 31 अगस्त 2019 को भिंड प्रवास के दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से संवाद करते हुए बजरंग दल,आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद इस बयान को आधार बनाकर एडवोकेट अवधेश ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया था।
यह थी विवादित टिप्पणी
31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक कार्यक्रम में टिप्पणी करते हुए कहा था ‘कि एक बात मत भूलिए जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं।’
दिग्गी बोले – नरोत्तम मिश्रा के यहां सीजीएसटी छापे में डेढ़ करोड़ मिले, सैकड़ों करोड़ मिलने थे
ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आने के बाद दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में रिसोर्ट में सीजीएसटी छापे के सवाल पर कहा कि यह तौहीन की बात है। नरोत्तम मिश्रा के यहां डेढ़ करोड़ मिले हैं सैकड़ों करोड़ मिलने थे। इस रिसोर्ट में मिश्रा के बेटे भी डायरेक्टर हैं।