अवैध रूप से ट्रान्सफार्मर रखकर विद्युत चोरी करने पर ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
FIR lodged against contractor for stealing electricity by illegally placing transformer
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुना जिले के आरोन वितरण केन्द्र अंतर्गत बाहुबली कालोनी, राघौगढ़ रोड आरोन में अनधिकृत रूप से अवैध ट्रान्सफार्मर रखकर विद्युत चोरी करने तथा विद्युत लाईनों से छेड़छाड़ करने के आरोप में ठेकेदार शिवकुमार रघुवंशी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गुना वृत्त के आरोन वितरण केन्द्र अंतर्गत जूनियर इंजीनियर पुष्पराज सिंह की ओर से सहायक अभियंता आशीष सक्सेना, लाइन स्टाफ भूपेन्द्र यादव, लाईन हेल्पर अमरसिंह, आऊटसोर्स कर्मचारी नवल कलावत ने निरीक्षण के दौरान आरोपी ठेकेदार शिवकुमार रघुवंशी एवं धर्मवीर रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी के बाहुबली कालोनी राघौगढ़ रोड आरोन में अनधिकृत रूप से अवैध ट्रान्सफार्मर रख कर विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी करते पाए जाने पर थाना आरोन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
मैदानी अधिकारियों से निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण करने को कहा
-कंपनी ने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युतीय निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाए एवं बिना अनुमति के निर्माण कार्य करते पाए जाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाकर फोटोग्राफ लिए जाएं एवं साक्षी का बयान लेकर संबंधित थाने में विद्युत अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित ठेकेदार को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।