If the train is late by more than 3 hours, you can cancel the journey and get full refund.
जानकारी के अभाव में कुछ ही यात्री ले पाते हैं इसका लाभ, अधिकत जो मिले तो रख लेते हैं चुपचाप कोहरे की वजह से ट्रेन हो रहीं 27 घंटे तक लेट,
15 दिन में 6 हजार के अधिक यात्रियों ने कराए टिकट कैंसिल

भोपाल। इन दिनों कोहरा अधिक पड़ने से ट्रेनें 22 से 27 घंटे तक लेट हो रही हैं। परेशान यात्री जो मजबूर हैं वे घंटों के इंतजार के बाद भी यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं जो अपनी यात्रा निरस्त करते हैं, वे बगैर रिफंड लिए ही वापस घर चले जाते हैं और जो भी टिकट का रिफंड मिलता है चुपचाप रख लेते हैं। वहीं रेलवे के नियमानुसार कोहरे या किसी भी कारण से ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट होती है तो यात्रियों को फुल रिफंड मिलता है। लेकिन अधिकांश यात्रियों को इस नियम की जानकारी नहीं होने से वे इसका लाभ नहीं ले पाते। तो वहीं इस नियम को लेकर रेलवे की ओर से न तो स्टेशनों पर किसी तरह के सूचना बोर्ड लगाए हैं और न ही रेलवे की ओर से अनाउंसमेंट कराया जाता है। वहीं रेलवे अधिकारी भी रेलवे टिकट पर सभी जानकारी होने का कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस सर्दी के सीजन में ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पिछले 15 दिनों में भोपाल रेल मंडल में छह हजार से अधिक यात्रियों ने अपने टिकट निरस्त कराए हैं। रेलवे को लगाना चाहिए सूचना बोर्डइस संबंध में भोपाल रेल मंडल उपभोक्ता समिति के सद्स्यों व रेल यात्रियों का कहना है कि रेलवे को इस संबंध में स्टेशन पर सूचना बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे की यात्रियों को आसानी से जानकारी मिल सके और वह योजना का लाभ उठा सकें। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य नितेश लाल का कहना है कि अधिक से अधिक यात्रियों को नियम की जानकारी मिल सके इसके लिए प्लेटफार्म के पूछताछ काउंटर के पास एक सूचना बोर्ड लगाए जाने के संबंध में डीआरएम व अन्य सीनियर डीसीएम को पत्र लिखकर मांग करेंगे। इस स्थिति में मिलेगा रिफंडरेलवे के नियम के मुताबिक, यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वह भी तब जब ट्रेन अपने समय से 3 घंटे से अधिक लेट है। अगर ट्रेन तीन घंटे की देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो इस स्थिति में आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड पाने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद (टीडीआर) फाइल करना होगा। रेल यात्री आईआरसीटीसी के वेबसाइट और ऐप के जरिए भी टीडीआर फाइल कर सकते हैं।ऑनलाइन और ऑफलाइन दिया जाता है रिफंडरेलवे अधिकारी के अनुसार ऐसे यात्री हैं, जिन्होंने टिकट काउंटर से टिकट लिया है। उन्हें यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन यानी अपने बोर्डिंग स्टेशन पर अपना टिकट सरेंडर करना होगा, जिसके बाद उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए स्टेशन मास्टर से संपर्क किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन टीडीआर फाइल करके ई-टिकट पर भी रिफंड पा सकते हैं। हालांकि, इसके तहत रिफंड आने में कम से कम तीन महीने यानी 90 दिनों का समय लगेगा। पमरे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी कारण ट्रेन तीन घंटे लेट होती है तो रेलवे की ओर से पूरा रिफंड दिया जाता है। इसके लिए यात्रियों को टीडीआर फाइल करना होता है। इस नियम की जानकारी टिकट पर लिखी होती है।