मुख्यमंत्री आवास पर ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम बैठक

Important meeting regarding OBC reservation at Chief Minister’s residence
भोपाल ! ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
बैठक के प्रमुख बिंदु:
- 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और समाज की साझा सहमति।
- 2019 से रोके गए 13% होल्ड पदों को प्राथमिकता के आधार पर ओबीसी वर्ग से भरने का निर्णय।
- 22 सितम्बर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए सरकार और समाज द्वारा संयुक्त रणनीति पर सहमति।
- मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सरकार हर स्तर पर ओबीसी समाज के साथ खड़ी है और 27% आरक्षण सुनिश्चित करना ही सरकार की स्पष्ट मंशा है।
- ओबीसी समाज की सामाजिक-आर्थिक प्रगति एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार और समाज का साझा संकल्प।
इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यप्रदेश सरकार और ओबीसी समाज एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पक्ष प्रस्तुत करेंगे और ओबीसी समाज को उसका संवैधानिक हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
ओबीसी आरक्षण प्रकरण के संदर्भ में आयोजित बैठक में ओबीसी महासभा से अपनी ओर से दो अधिवक्ताओं के नाम सुझाने का अनुरोध किया गया था। इस पर महासभा ने देश के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पी. विल्सन का नाम प्रस्तावित किया है। शीघ्र ही एक और वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी ओबीसी महासभा द्वारा प्रदान किया जाएगा।
13% होल्ड हटाने एवं 27% आरक्षण लागू करने की दिशा में ओबीसी महासभा द्वारा एक अभिमत (Representation) एडवोकेट जनरल को सौंपा जाएगा। तत्पश्चात एडवोकेट जनरल उस अभिमत का गहन अध्ययन कर अपना अभिमत सरकार को प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर 13% होल्ड हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।