थाना आमला में डीजे, बैंड संचालकों की बैठक हुई आहूत
A meeting of DJs and band operators was called at Amla police station
रात दस बजे के बाद डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध , निर्धारित डेसीवल पर डीजे बजाने टी आई ने किया निर्देशित ।
हरिप्रसाद गोहे
आमला । अत्याधिक शोरगुल एवं देर रात तक बजने वाले डीजे एवं बैंड बाजों पर अब प्रतिबंध रहेगा वहीं पुलिस की नजर भी रहेंगी।
साथ ही रात दस बजे के बाद डीजे एवं बैंड बाजा बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । पुलिस से प्राप्त निर्देश के बाद अगर डीजे, बैंड संचालकों द्वारा शासन के नियमों की अनदेखी की गई तो नियमानुसार शासन के निर्देशों की अवेहलना करना एवं तेज आवाज में डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।
थाना आमला से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन के निर्देशों के पलानार्थ रविवार 26/05/2024 को थाना आमला में डीजे एवं बैंड संचालकों की मीटिंग आहूत की गई जिसमे आमला के बैंड एवं डीजे संचालक मौजूद रहे बैठक को संबोधित करते हुए नगर निरीक्षक आमला सत्य प्रकाश सक्सेना ने कहा आप सभी शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने वाद्ययंत्रों का उपयोग करे साथ ही ध्यान रखे तेज आवाज एवं रात दस बजे के बाद डीजे एवं बैंड बाजा बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है नियमो का उलंघन करने वाले संचालकों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।