कुर्क संपत्ति की रजिस्ट्री करना पड़ा भारी, उप पंजीयक भदौरिया निलंबित
Registering the confiscated property proved costly, Deputy Registrar Bhadoria suspended
ग्वालियर । तहसील मुरार के उप पंजीयक मानवेन्द्र सिंह भदौरिया को कुर्क की गई जमीन का विक्रय पत्र संपादित करना महंगा पड़ गया। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इसे गंभीर मामला मानते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है।
मामला:
ग्राम खेरियामोदी की परिवार एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की जमीन, जो तहसीलदार न्यायालय द्वारा डायवर्जन शुल्क न जमा होने के कारण विधिवत कुर्क की गई थी, का विक्रय पत्र नियमों की अनदेखी कर उप पंजीयक भदौरिया ने संपादित कर दिया। इस संपत्ति की कुर्की की प्रविष्टि खसरा क्रमांक 12 में दर्ज होने के बावजूद उप पंजीयक ने इसे नजरअंदाज किया।
कलेक्टर की कार्रवाई:
- कलेक्टर श्रीमती चौहान ने इसे गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
- उप पंजीयक द्वारा दिए गए जवाब को असंतोषजनक मानते हुए, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर दिया गया।
- निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रभाव और निष्कर्ष:
यह कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए नियमों के कड़े अनुपालन पर जोर दिया गया है।