SC: ‘लंबित मामलों के तत्काल समाधान के लिए विशेष लोक अदालतों का लाभ लें’,सीजेआई चंद्रचूड़ की अपील
SC: ‘Take advantage of special Lok Adalats for immediate resolution of pending cases’, appeals CJI Chandrachud
SC: ‘Take advantage of special Lok Adalats for immediate resolution of pending cases’, appeals CJI Chandrachud
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी अपने आदेश का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई। कोर्ट ने कहा कि अदालत महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को पॉक्सो अधिनियम के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर तय समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो वह राज्य के गृह सचिव को तलब करेगी। ‘सरकारी वकील आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे’ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वकील से कहा, हमारा आदेश अनिवार्य था। इसका हूबहू पालन किया जाना था। हम महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा लगातार देख रहे हैं। सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम गृह सचिव को यहां बुलाएंगे। ये सब होने देने में हम ही दोषी हैं…गलती हमारी ही है। राज्य के वकील का रवैया बहुत लापरवाही भरा है। कोर्ट लड़की से रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। क्या है मामला? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नाबालिग से बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी पर 16 साल की लड़की के साथ कथित बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है। उसने पिछले साल 30 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज करने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नाबालिग का छह महीने से अधिक समय तक कई बार यौन शोषण करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
नई दिल्ली/हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में जांच शुरू करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सर्वे कराने और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए समिति बनाने की मांग की गई है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाए। आपको बता दें कि हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि पोरा पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक बृजेश पांडे की तहरीर पर मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में कहा गया, ‘‘आयोजकों ने पिछले कार्यक्रमों में पहुंची लाखों लोगों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस बार 80 हजार अनुयायियों के इकट्ठा होने की बात प्रशासन को बताई थी। इसके अनुसार ही सुरक्षा की व्यवस्था की थी लेकिन सत्संग में ढाई लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई।’’ आरोप लगाया गया, ‘‘सत्संग के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ ‘भोले बाबा’ के प्रवचन के बाद वह अपनी गाड़ी में सवार होकर आयोजन स्थल से निकल रहे थे तभी अनुयायियों ने उनकी गाड़ी के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। इस दौरान लाखों की भीड़ के दबाव के कारण कुछ लोग कुचल गए।’’ इसमें कहा गया, ‘‘भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों ने जबरन रोक दिया जिसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता गया और महिलाएं, बच्चे तथा पुरुष उसमें दबते-कुचलते चले गए। आयोजकों और सेवादारों के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए।’’ शिकायत में आरोप लगाया गया, ‘‘मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घायल तथा बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन आयोजनकर्ताओं तथा सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया। कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण संबंधी अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया। आयोजनकर्ताओं ने मौके पर छूटे लोगों के सामान, कपड़े और जूते-चप्पल को उठाकर पास के ही खेत में फेंक कर साक्ष्य मिटाये।’’ हाथरस जिले के फुलरई गांव में ‘भोले बाबा’ द्वारा आयोजित सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई थी जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई।
SC notice to Central Government and NTA ‘NEET counseling will not be stopped’
नई दिल्ली अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई, 2024 से तीन अगस्त, 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा ताकि उपयुक्त लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके। देश का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उसी तिथि से अस्तित्व में आया था। शीर्ष अदालत ने प्रेस को जारी के बयान में बताया, ‘लोक अदालतें इस देश की न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, जो सौहार्दपूर्ण समाधान में तेजी लाने और उसे प्रोत्साहित करने के एक साधन के रूप में विवादों के वैकल्पिक समाधान को बढ़ावा देती हैं।’ इन मामलों पर होगी सुनवाई शीर्ष अदालत के बयान में आगे कहा गया है कि आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन मामलों पर सुनवाई की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, ताकि उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामले शामिल हैं।
‘Bribery is not a parliamentary privilege’, CJI made important comments in the ‘note for vote’ decision वोट के बदले नोट लेने के मामले में अभियोजन (मुकदमे) से छूट देने का फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ‘माननीयों को मिली छूट यह साबित करने में विफल रही है कि माननीयों को अपने विधायी कार्यों में इस छूट की अनिवार्यता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाले माननीयों को अभियोजन से राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया। सात जजों की संविधान पीठ ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती। जानिए क्या बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एकमत हैं कि पीवी नरसिम्हा राव मामले मे दिए फैसले से हम असहमत हैं।’ नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों-विधायकों को वोट के बदले नोट लेने के मामले में अभियोजन (मुकदमे) से छूट देने का फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ‘माननीयों को मिली छूट यह साबित करने में विफल रही है कि माननीयों को अपने विधायी कार्यों में इस छूट की अनिवार्यता है।’ मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है और ये सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए जरूरी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए फैसले की जो व्याख्या की गई है, वो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।’ ‘माननीयों के भ्रष्टाचार से तबाह हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र’मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी, संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। माननीयों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जो विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि आज सात जजों की पीठ ने कहा है कि अगर सांसद पैसे लेकर सदन में सवाल पूछते हैं या वोट करते हैं, तो वे विशेषाधिकार का तर्क देकर अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे लेकर वोट देने या सवाल पूछने से भारत का संसदीय लोकतंत्र तबाह हो जाएगा।