‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत अब 51 हजार नहीं बल्कि एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी: यूपी सरकार
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत शादी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों के बच्चों की शादी कराई जाती है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन, अब सहायता राशि बढ़ा दी गई है।
अब मिलेंगे इतने रुपये
यूपी सरकार ने फैसला किया है कि ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत अब 51 हजार नहीं बल्कि एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी में मुश्किल झेल रहे हैं। एक लाख दी धनराशि से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं और जिनकी सालाना पारिवारिक आय सरकारी मानकों के अनुसार निर्धारित सीमा में आती हो।
इस योजना से ये है सरकार का मकसद
इस योजना से सरकार का मकसद साफ है, हर बेटी की शादी सम्मान और खुशी से हो, चाहे परिवार की आर्थिक हालत जैसी भी हो। योजना के तहत दी जाने वाली ये सहायता राशि में से 75,000 रुपये नगद कन्या के बैंक अकाउंट में जमा होंगे। 15 हजार रुपये विवाह आयोजन पर मिलेगे और 10 हजार रुपये का जरुरी सामान मिलेगा। जरुरी सामान में जैसे कपड़े, बर्तन और उपहार दिए जाएंगे।
ऐसे कर सकते है रजिस्ट्रेशन
अगर आप शादी कर रहे है तो अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरना है। डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद विवाह की तारीख चुनें और अपना फॉर्म जमा करें। इसके बाद दस्तावेज जांच होगी और योग्य पाए जाने पर आवेदकों को तय तिथि पर विवाह समारोह में शामिल किया जाएगा। विवाह होने के बाद सहायता राशि दी जाएगी।