व्हाट्सएप, ई-मेल और टेक्स्ट मैसेज से भेजे जाएंगे वारंट, नोटिफिकेशन जारी
- Warrants will be sent through WhatsApp, e-mail and text message, notification issued
मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब समन और वारंट ऑनलाइन माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, ई-मेल, और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजे जाएंगे और उन्हें तामील माना जाएगा। इस नई पहल के साथ मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
बता दें मध्यप्रदेश सरकार ने नए कानून के लिए डेढ़ महीने में यह नियम तैयार किया है, जिसके अनुसार अब कोर्ट से सीधे समन और वारंट जारी किए जा सकेंगे। ई-मेल के जरिए भेजे गए समन और वारंट की तामील तब मानी जाएगी, जब ई-मेल बाउंस बैक नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर ई-मेल डिलीवर हो जाता है, तो समन या वारंट तामील माना जाएगा। हालांकि, यह नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो ई-मेल, फोन नंबर, या मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में पारंपरिक तरीका अपनाया जाएगा और संबंधित थाने का स्टाफ समन या वारंट की तामील करवाएगा।
गृह विभाग ने इस नए नियम को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और डिजिटल युग में न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नए नियम के लागू होने से न्यायिक प्रक्रियाओं में समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही अदालती आदेशों की तामील अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।