November 22, 2024

अवैध उत्खनन करने वाले के खिलाफ कलेक्टर ने ठोका 7 लाख 83 हजार का जुर्माना बहोरीबंद क्षेत्र का मामला

0

#image_title

कलेक्टर अवि प्रसाद ने बिना अनुमति अवैध रूप से 261 घन मीटर मुरुम उत्खनन कर निजी उपयोग हेतु परिवहन करने पर बहोरीबंद खरगवां निवासी घनश्याम लोधी और विद्युत नगर भटौली जबलपुर निवासी जेसीबी मालिक सरोज राजपूत पर अवैध रूप से उत्खननित मिट्टी मुरूम की रॉयल्टी राशि 13 हजार 50 रूपए का 30 गुना अर्थशास्ति और समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल 7 लाख 83हजार रूपए की दंड राशि अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन कार्य में लगी जब्तशुदा जेसीबी को राजसात करने का भी निर्देश दिया है।

अवैध उत्खनन का यह मामला बहोरीबंद के ग्राम खरगवां का है। जिसमें कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद और प्रभारी अधिकारी खनिज के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा 30 नवंबर 2022 को जेपीजी मेमोरियल स्कूल बहोरीबंद के सामने दो ट्रैक्टर ट्राली में मुरूम मिट्टी ले जाते पाया गया और 15 -20 ट्राली मुरुम मिट्टी डंप किया जाना भी पाया गया ।इसका मौका मुआयना हल्का पटवारी बहोरीबंद से कराने पर पता चला कि ग्राम खरगवां स्थित भूमि खसरा नंबर 258 मुलायम बाई बेवा घनश्याम लोधी तथा खसरा नंबर 259 घनश्याम वर्ल्ड चमरूवा लोधी के नाम दर्ज है। यहां भूमि स्वामी के पुत्र अनंतराम लोधी खेत से मुरुम मिट्टी निकालकर जेसीबी वाहन क्रमांक एमपी 20 डीए 2578 वाहन मालिक सरोज पिता रामकुमार राजपूत निवासी जबलपुर जेसीबी वाहन चालक मुस्ताक द्वारा निजी उपयोग हेतु जेपीजी मेमोरियल स्कूल बहोरीबंद को स्कूल निर्माण हेतु अवैध उत्खनित मुरूम दिया जाना पाया गया।

मौके पर जांच में मुरूम उत्खनन की अनुमति के संबंध में सक्षम कार्यालय से जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनुभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा मौके पर जप्तीनामा पत्रक तैयार कर जेसीबी वाहन को जप्त किया गया। साथ ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खनिज निरीक्षक, पटवारी आवेदक और अनावेदकों क्रमशरू अनंतराम लोधी और सरोज राजपूत के द्वारा दिए गए तथ्यों और प्रतिवेदनों के परीक्षण के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने खनिज के अवैध खनन ,परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम के तहत 7लाख83हजार रूपए का जुर्माना और जेसीबी मशीन को राजसात करने का आदेश पारित किया है। जिसमें अवैध उत्खननित 261 घन मीटर मुरुम की रॉयल्टी राशि 13 हजार 50रूपये का 30 गुना अर्थशास्ति 3 लाख 91 हजार 500 रूपए तथा समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति 3 लाख 91 हजार 500 रूपये को मिलाकर कल 7लाख 83 हजार रूपए की अर्थशास्ति अधिरोपित की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़

slot server thailand super gacor

spaceman slot gacor

slot gacor 777

slot gacor

Nexus Slot Engine

bonus new member

https://www.btklpppalembang.com/

olympus

situs slot bet 200

slot gacor