शिक्षा विभाग की लापरवाही से बिना मापदंड चल रहे निजी स्कूल
Private schools running without standards due to negligence of education department
मुरैना ! सरकार के नियम कानून तोड़ते निजी स्कूल संचालक अंबाह शिक्षा विभाग के अधिकारीयों की साठगांठ से निजी स्कूल वालो को नहीं है प्रशासन के नियमो का भय अंबाह तहसील मे माध्यमिक विद्यालय सभी मापदंडों को दरकिनार करके चला रहे है निजी स्कूल प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के संचालन के लिए कुछ जरूरी शर्ते है लेकिन निजी स्कूलों के संचालको को अधिकारियों की मिलीभगत से सभी नियमो की अवेलना की जा रही है
निजी स्कूलों के संचालन के लिए बीस जरूरी शर्तें
प्राइवेट स्कूल खोलने 20 शर्तों का पालन करना होता है। इसमें सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, सोसाइटी सदस्यों की प्रतिलिपि, सोसाइटी का संविधान, ततीमा-जमाबंदी की प्रति, स्कूल भवन की फोटो, रेंट एवं लीज डीड संबंधी प्रमाण-पत्र, पेयजल-बिजली उपलब्धता प्रमाण, शौचालय से संबंधी फोटो, शैक्षणिक योग्यता सहित शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ की जानकारी, आय के साधन, सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी शपथ पत्र, फीस की जानकारी, पुस्तकालय व प्रयोगशाला जानकारी और खेल मैदान की उपलब्धता सहित अन्य दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध करवाने होते हैं।
निरीक्षण में नहीं जाते अफसर, इसलिए पंजी में खुद करा लेते हैं हस्ताक्षर
मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था का जायजा जिला और ब्लाक शिक्षा कार्यालयों के अधिकारियों को महीने में कम से कम एक बार लेना है। अफसर स्कूल पहुंचकर निरीक्षण पंजी में अपनी टीम लिखते हैं, लेकिन यहां किसी भी अफसर को फुर्सत नहीं है कि वे इन स्कूलों की व्यवस्था देखें। लिहाजा निरीक्षण पंजी में टीप लिखवाने के लिए निजी स्कूल के संचालक ही पंजी लेकर जिला और ब्लाॅक दफ्तर पहुंच जाते हैं।