November 22, 2024

केजरीवाल के बयान के खिलाफ SC पहुंची ED को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

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SC shocked ED against Kejriwal’s statement, Supreme Court said this

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जांच एजेंसी ईडी को झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने केजरीवाल के बयान के खिलाफ ईडी की आपत्ति पर विचार करने के इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग मेरी पार्टी को वोट देंगे तो वो फिर जेल नहीं जाएंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी को झटका लगा है। दरअसल, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया।

कोर्ट का आपत्ति पर विचार करने से इनकार
SC (सुप्रीम कोर्ट) ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग AAP को वोट देंगे, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत से संबंधित बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, ”हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा।” पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण का ”स्वागत” है।

नेताओं की बैठक में दिया था ये बयान
केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा। सीएम ने आगे कहा कि अगर उनके पार्टी के नेता महनत करके 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनवा देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

भाजपा पर लगाए सरकार तोड़ने की कोशिश के आरोप
केजरीवाल ने इसी के साथ ये आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें जानकर जेल भेजा ताकि वो AAP को तोड़ सके और पार्टी के पार्षद को भी अपने साथ ले सकें। दिल्ली सीएम ने कहा कि भाजपा की कोशिश नाकाम हो गई है और हमारी पार्टी और भी संगठित हो गई है।

केजरीवाल के बयान पर SC ने कही ये बात
ईडी की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। पीठ ने मेहता से कहा, ”यह उनकी धारणा है, हम कुछ नहीं कह सकते।”

शीर्ष अदालत ने 10 मई को कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।

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