सोर्स – लाइव लॉ
मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला स्कूल शिक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 जोड़ा है। महिला टीचर ने अन्य छात्रों को एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा था, जिसका एक वीडियो पिछले महीने सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गौरतलब है कि इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद पहले दर्ज एनसीआर को आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत परिवर्तित कर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब एफआईआर में जेजे एक्ट की धारा 75 (बच्चे के खिलाफ क्रूरता) को भी जोड़ा गया है।
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