रेत के अवैध परिवहन पर दो हाईवा मालिकों और चालकों पर 8 लाख 62 हजार रूपये का किया जुर्माना, कारण बताओ नोटिस जारी.
Penalty of 8 lakh 62 thousand rupees issued to two truck owners and drivers for illegal transportation of sand, provide reasons.
मनमोहन नायक
कटनी। खनिज रेत के अवैध परिवहन मामले में कलेक्टर अवि प्रसाद ने दो हाईवा वाहनों के मालिकों और वाहन चालकों के विरूद्ध कुल 8 लाख 62 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज रेत के अवैध परिवहन पर हाईवा 12 चका वाहन नंबर एमपी 19 एचए 7290 के वाहन चालक रमेश कुमार दाहिया निवासी बंदरी बड़वारा एवं वाहन मालिक मुकेश तिवारी निवासी कुमही मैहर के विरूद्ध 30 हजार रूपये अर्थ शास्ति, 4 लाख रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति और एक हजार रूपये प्रशमन शुल्क को मिलाकर कुल 4 लाख 31 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।
इसी प्रकार 12 चका हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 04 पीसी 5557 द्वारा अवैध रेत परिवहन के मामले मे इसके वाहन मालिक जगनायक प्रसाद पटेल निवासी कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ एवं वाहन चालक उमेश कुमार यादव निवासी चौरा पंचायत परासी थाना शाहनगर पन्ना के विरूद्ध 4 लाख 31 हजार रूपये का जुर्माना किया है। जिसमें 30 हजार रूपये अर्थशास्ति, 4 लाख रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति और एक हजार रूपये प्रशमन शुल्क की राशि शामिल है। इस प्रकार से दोनो हाइवा वाहनों को मितलाकर कुल 8 लाख 62 हजार रूपये के जुर्माने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि अवैध परिवहन प्रमाणित होने पर मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा मण्डारण का निवारण नियम के तहत निर्धारित कुल शास्ति की दोगुनी राशि अधिरोपित की जायेगी।