नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी कानून कायदों के बजाय अपनी मर्जी से कर रहे काम
Municipal employees are working as per their own wish instead of following the rules and regulations.
बालाघाट ! नगर पालिका परिषद वारासिवनी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी की कार्यप्रणाली इन दिनों नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
कानून कायदों का हवाला देकर नियम संगत तथा जनहित के कार्यों की अवहेलना की जा रही है वहीं छोटे व्यापारियों अतिक्रमण के नाम पर नाहक परेशान किया जा रहा है। धूप और पानी से बचने के लिये बनाये गये टीन शेड को हटा लेने के संबंध में 1 सप्ताह की सीमा अवधि का नोटिस देकर हटाने की सूचना दी गई है।
इसके विपरीत बडे रसूखदारों को जिन्होने बिना अनुमति के बडे निर्माण कार्य कर लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी तरह 1 वर्ष की अस्थाई लीज पर लीजधारियों द्वारा बहुमंजिला दुकानें बना ली गई है उन पर भी कोई कार्यवाही ना करते हुये केवल नोटिस भेजकर मामले की इतिश्री कर दी गई है।
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्व.श्री कस्तुरचंद जी वर्मा के कार्यकाल के दौरान व्यापार करने के लिये बनाये गये कमरों को जिसे नगर पालिका द्वारा बनवाया गया था उनकी खरीद फरोख्त का सिलसिला चलाया जा रहा है और पूर्व में बनी दुकान की निर्माण सामग्री की अफरा तफरी कर बिना अनुमति के नियम विरुद्ध दुकानें बनाई जा रही है।
यह सारी कारगुजारी नगर के मुख्य मार्ग पर की जा रही है जहां से नगर पालिका का अमला प्रतिदिन आना जाना करता है। इस प्रकार नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी कानून कायदों के बजाय अपनी मर्जी से काम कर रहे है। अनेक लिखित शिकायतों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बार बार पत्र भेजकर प्रतिउत्तर एवं स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ओर से कोई जवाब नही दिया जाना आश्चर्य का विषय है।
नेहरू चौक से कटंगी मार्ग पर स्थित नगर पालिका द्वारा अस्थाई लीज पर आवंटित भूमि पर मार्च 2022 में नामांतरण कर राहूल तनवानी तथा हरिराम तनवानी के नाम 22/66 नजूल भूमि आवंटित कर दी गई आवंटित भूमि पर बहुमंजिली शॉपिंग मॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है लीजधारी द्वारा निर्माण कार्य किये जाने संबंधि आवश्यक अनुमति नगर पालिका से अनुमति नहीं ली गई और तो और आचार संहिता के चलते निर्माण कार्य निरंतर जारी रहा जिसकी शिकायत किये जाने पर निर्वाचन पर्यवेक्षक को किये जाने के बाद कुछ दिनों तक निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा रूकवा दिया लेकिन पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
इस संबंध में मुख्य नगर पालिका को अवगत कराये जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
यह उल्लेखनीय है की जिस भू भाग पर शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जा रहा है उक्त भूमि शासकीय नजूल नगर पालिका नजूल और पुनः शासकीय नजूल की भूमि के नाम से शासकीय राजस्व दस्तावेजों में दर्ज है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा राजस्व निरीक्षकों को मौका मुआयना करने निर्देश देने पर मौके का पंचनामा बनाया गया जिसमें उक्त भूमि शासन के पक्ष में दर्ज होना बताया गया बावजूद इसके निर्माण कार्य पर रोक ना लगना जन चर्चा का विषय है।
उक्त भूमि का निर्धारण नगर पालिका के पक्ष में आज दिनांक तक किया नहीं गया है। इसके बावजूद अवैध निर्माण का सिलसिला चल रहा है।
आखिरकार इन अवैधानिक गतिविधियों पर कैसे अंकुश लगेगा?
इस संबंध में विधायक विवेक पटेल ने 2 दिन पूर्व नगर पालिका कार्यालय में औचक निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारियों को परेशान करने और बड़े रसूखदारों को उनके द्वारा किये गये अवैध निर्माण को संरक्षण देने संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हिदायत देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी है।