कोई भी व्यक्ति या संस्था को बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं: मसाला बोर्ड
कोच्चि
मसाला बोर्ड एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था को बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं है।
मसाला बोर्ड के अनुसार, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत बोर्ड की ओर से जारी वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही किसी भी व्यापारी को इलायची बेचने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यापारी या संस्था ने संबंधित नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
मसाला बोर्ड के मुताबिक, लाइसेंसिंग प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और इलायची व्यापार के भीतर निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। बोर्ड अन्य राज्यों में मैन्युअल नीलामी के अलावा पुट्टडी, केरल और बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से इलायची की नीलामी आयोजित करता है।
मसाला बोर्ड ने हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे मसाला बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत नीलामकर्ताओं की सूची की पुष्टि करें। उन्होंने कहा कि यह नोटिस जनता के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का उल्लंघन किया गया होगा।