SDM Baronia took major action against illegal mining in Ambada, creating panic among illegal traders.
- 2.12 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित, एक पोकलैंड मशीन और डम्पर किए जब्त ।
- खनिज, राजस्व, पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही ।
हरिप्रसाद गोहे
आमला। जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मार्गदर्शन जिले में अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के पालानार्य आमला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सर शैलेंद्र बड़ोनिया ने खनिज, राजस्व, पुलिस विभाग के संयुक्त दल के साथ 26 मार्च को आमला विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम अंबाडा स्थित स्टोन क्रेशर एवं आस पास के क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की है।
कार्यवाही के दौरान एक पोकलैंड मशीन और डंफर को जप्त कर संबंधित के विरुद्ध 2•12 करोड़ का जुर्माना भी प्रस्तावित किया गया। एसडीएम शैलेन्द्र बड़ोनिया द्वारा क्षेत्र अवैध खनन एवं परिवहन पर की गई इस बड़ी कार्यवाही से जहां खनन माफियों में हड़कंप है वहीं अवैध कारोबारियों में सन्नाटा पसर गया है।
मौके पर की कार्यवाही
एस डी एम बड़ोनिया ने निरीक्षण के दौरान ग्राम अम्बाडा स्थित निजी भूमि ख.क्र. 413/2 रकबा 0.607 हेक्टेयर एवं भूमि खसरा क्रमांक 408 रकबा 1.578 हेक्टेयर के अंश भाग पर पोकलेण्ड मशीन द्वारा खनिज बोल्डर/पत्थर का अवैध उत्खनन कर डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0520 के द्वारा अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया। मशीन/डम्पर चालक ने बताया कि उक्त उत्खनन/परिवहन कार्य स्टोन क्रेशर संचालक उपेन्द्र ऊर्फ भूरू सूर्यवंशी द्वारा कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित दल द्वारा उत्खनित क्षेत्र की माप की गई। माप अनुसार उत्खनित खनिज की मात्रा 14154 घन मीटर आंकलित की गई।

जांच अधिकारियों द्वारा उक्त अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त मशीन और डम्पर को जप्त कर पुलिस चौकी बोड़खी थाना आमला की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। वहीं ग्राम अम्बाड़ा क्षेत्र अंतर्गत मास्टर स्टोन क्रेशर के संचालक देवधर इंगले के पक्ष में स्वीकृत व अनुबंधित पत्थर उत्खनि पटटा की जांच के दौरान पटटाधारी द्वारा खदान में की गई ब्लास्टिंग से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने, पर्यावरण एवं खनिज नियमों का पालन न किये जाने संबंधी अनियमिताएं पाई गई।

अवैध उत्खननकर्ता स्टोन क्रेशर संचालक उपेन्द्र ऊर्फ भूरू सूर्यवंशी के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के नियम 18 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना राशि 2 करोड़ 12 लाख 31 हजार की राशि का जुर्माना प्रस्तावित कर प्रकरण को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है एवं मास्टर स्टोन क्रेशर संचालक देवधार इंगले द्वारा पटटा संचालन में की गई गंभीर अनियमितता के कारण मप्र गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।









