तिरमहु गोली कांड के आरोपी गिरफतार ,टियागो कार एवं देशी पिस्टल जप्त

Tiramahu firing case accused arrested
Tiramahu firing case accused arrested, Tiago car and country-made pistol seized
- घटना का कारण आरोपी एवं आहत के बीच प्रेम प्रसंग जुड़ी रंजिश,
- मुख्य आरोपी ने अपराध में शामिल होने सह आरोपियों को 50,50 हजार रूपए देने का किया था वादा ।
हरिप्रसाद गोहे
आमला। थाना आमला क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्राम तिरमहु में घटना दिनांक 07/04/2025 को तीन आरोपियों ने दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे । घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रख आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी करने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल झरिया के निर्देशन में थाना प्रभारी आमला सत्य प्रकाश सक्सेना द्वारा दो टीमों का गठन किया गया । पुलीस को विवेचना के दौरान जानकारी मिली की इस वारदात में श्यामलाल घोघडे उर्फ गोलू के साथ ग्राम बोपालवाड़ी निवासी दशरथ राठौर उर्फ श्याम तथा ग्राम सोनतलाई निवासी नितेन्द्र परमार उर्फ आर्यन भी शामिल थे । पुलीस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण (सीडीआर, टोल नाका वीडीपी आदि) के आधार पर उपनिरीक्षक अमित पवार, उपनिरीक्षक नितिन पटेल, प्रआर 292 वसंत उईके, आर 395 नागेंद्र सिंह एवं आर 452 विवेक टेटवार की टीम उड़ीसा के पुरी समुद्रतट रवाना की गई। टीम ने तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता का उपयोग करते हुए तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और दिनांक 13.04.2025 को घटना में प्रयुक्त टियागो कार एवं देसी पिस्तौल जब्त करते हुए आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करने में आमला पुलिस ने सफलता अर्जित की है ।
पूछताछ में सहआरोपियों श्याम राठौर और आर्यन परमार ने बताया कि श्यामलाल घोघडे ने उन्हें अपराध में शामिल होने के लिए 50-50 हजार रुपये देने का वादा किया था, जिनमें से 10-10 हजार रुपये अग्रिम रूप में दिए गए थे।बताया गया घटना का मूल कारण मुख्य आरोपी श्यामलाल घोघडे और आहत के बीच प्रेम प्रसंग से जुड़ी रंजिश है वहीं आरोपी श्यामलाल घोघड़े के विरुद्ध पूर्व से ही थाना आमला में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।

क्या है पूरा मामला ।
थाना आमला से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना दिनांक 07.04.2025 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम देवगांव निवासी दुर्गेश पिता घनश्याम सरले (उम्र 26 वर्ष) को सफेद टियागो कार से आए तीन बदमाशों में से एक ने पीछे से पीठ में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 247/25 धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी श्यामलाल घोघडे निवासी देवगांव एवं दो अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आहत को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला से जिला चिकित्सालय बैतूल तथा तत्पश्चात एम्स भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी होने के कारण इलाज जारी है। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना को पुलिस ने एक सनसनीखेज अपराध मानते हुए गहनता से विवेचना प्रारंभ की थी ।