रायपुर बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद मंगलवार को छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा. बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. क्र.सं. अभियुक्त का नाम धारा के तहत आरोप लगाया गया 1 चिमन सिंह 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 2 याह्या ढेबर 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 3 अभय गोयल 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 4 शिवेंद्र सिंह परिहार 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 5 फ़िरोज़ सिद्दीक़ी 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 6 विक्रम शर्मा (निधन) 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 7 विनोद सिंह राठौड़ 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 8 राकेश कुमार शर्मा बाबू 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 9 अशोक सिंह भदौरिया@पिंटू 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 10 संजय सिंह कुशवाह चुन्नू 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 11 राजू भदौरिया 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 12 रवीन्द्र सिंह@रवि 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 13 नरसी शर्मा 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 14 सत्येन्द्र सिंह 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 15 विवेक सिंह भदोरिया 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 16 लल्ला भदौरिया धर्मेन्द्र सिंह 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 17 सुनील गुप्ता 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 18 अनिल पचौरी 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 19 हरिश्चंद्र 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC 20 बुल्ठू पाठक@महंत 120-बी एवं 193 IPC 21 सुरेश सिंह 120-बी एवं 193 IPC 22 सूर्यकान्त तिवारी 120-बी एवं 193 IPC 23 राकेश चंद्र त्रिवेदी 120-बी, 193 और 218 IPC 24 वी.के.पांडेय 120-बी, 193 और 218 IPC 25 अमरीक सिंह गिल 120-बी, 193 और 218 IPC 26 अविनाश@लल्लन सिंह 120-बी, 302/34, 427 IPC और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और विकल्प में धारा 120-बी, 193/34 IPC के तहत 27 जाम्बवंत@बाबू 120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत. 28 श्याम सुंदर@आनंद शर्मा 120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में 120-बी और 193/34 IPC 29 विनोद सिंह@बादल 120-बी, 302/34 और 427 IPC और विकल्प में, धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत। 30 विश्वनाथ राजभर 120-बी, 302-34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत.