March 15, 2025

सरकार ने 1.38 करोड़ टैक्सपेयर को दिया 1.44 करोड़ का ITR रिफंड, कैसे चेक करें

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नई दिल्ली। अब तक 1.38 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.44 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड दिया जा चुका है. आईटी डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी. अभी आईटीआर फाइलिंग का समय भी चल रहा है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित है.
टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिफंड के बारे में कहा है कि 99.75 लाख रिफंड 2021-22 एसेसमेंट ईयर का है. इस एसेसमेंट ईयर की मियाद 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा. अब तक 99.75 लाख लोगों को रिफंड के तौर पर 20,451.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

टैक्स रिटर्न की दी जानकारी
दूसरी ओर, टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की भी जानकारी दी है. टैक्स विभाग ने कहा है कि 2020-21 वित्त वर्ष के लिए 21 दिसंबर तक 4 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी है. 31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही आईटीआर फाइलिंग में तेजी देखी जा रही है. आईटी विभाग ने एक ट्वीट में लिखा, अब तक 4 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई हैं. पिछले 7 दिन में ही 46.77 लाख आईटीआर दाखिल की गई है. 21 दिसंबर को 8.7 लाख आईटीआर दाखिल की गई.

रिफंड के बारे में क्या कहा टैक्स विभाग ने
रिफंड के बारे में इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट में लिखा है, 1,35,35,261 संस्थाओं को 49,194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2.11 लाख से अधिक मामलों में 95,133 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है. ट्वीट में कहा गया, “सीबीडीटी ने 1 अप्रैल, 2021 से 20 दिसंबर, 2021 तक 1.38 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,44,328 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया.”

इससे पहले टैक्स रिटर्न के बारे में विभाग ने कहा, ‘आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर मिले हैं. पिछले एक सप्ताह में 46.77 लाख और 21 दिसंबर को 8.7 लाख आईटीआर रिटर्न दाखिल किए गए.’ मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. आयकर विभाग ने करदाताओं को अंतिम तारीख याद दिलाने के लिए मैसेज और ईमेल भी भेजे हैं. विभाग ने आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है.

रिफंड कैसे करें चेक
जब रिफंड मिल रहे हैं तो इसे चेक करने का तरीका भी जान लेना चाहिए. आपको जानना चाहिए कि आईटीआर भरने के बाद भी क्यों अब तक रिफंड नहीं मिला. नियम के अनुसार अगर आपने रिटर्न भरा है तो रिफंड भी आएगा. रिफंड के बारे में जानने के लिए आपको इनकम टैक्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको my account-my returns/forms सेक्शन में जाना होगा. यहां हो सकता है कि आपको यह लिखा मिले कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है लेकिन इनक टैक्स डिपार्टमेंट अभी नो रिफंड की स्थिति में है.

हो सकता है कि आपको यह लिखा दिखे कि टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड के लिए तैयार है, लेकिन आप तक चेक या ईसीएस क्रेडिट नहीं पहुंच पा रहा. इसकी वजह यह हो सकती है कि आपने जो पता दिया है, वह गलत हो या उस पते पर चेक या ईसीएस कोई नहीं ले रहा हो. यह भी हो सकता है कि आपने जो पता दिया है वह घर बंद हो. हो सकता है कि ईसीएस क्रेडिट के लिए जो अकाउंट नंबर दिया गया है, वह गलत हो. ऐसी स्थिति में रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वापस मिल जाता है. इसके लिए आपको अपनी जानकारी पुष्ट करनी चाहिए जो टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है.

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