नेशनल बिल्डिंग भवनों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही, स्कूल कॉलेज रेस्टोरेंट होटल मैरिज गार्डन अन्य शामिल.
Strict action will be taken for not adhering to fire safety equipment in national buildings, including schools, colleges, restaurants, hotels, marriage gardens, and others.
कटनी।मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेशानुसार नेशनल बिल्डिंग
कोड 2016 के भाग-4 की कंडिका 1.2 के तहत नेशनल बिल्डिंग आने वाले भवनों मे अग्निशमन सुरक्षा उपायों को लागू करने तथा प्रावधान अनुसार उपकरणों की स्थापना करते हुये एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है।
सभी संस्थाओं को पूर्व में समाचार पत्रों एवं सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 500 रूपये की दर से राशि वसूली का प्रावधान किया गया है।
शहर की राजपैलेस कृषि उपज मंडी , जलसा मैरिज गार्डन कृषि उपज मंडी , मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कटंगा टी.व्ही.टावर के पास , जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, माखीजा पैलेस होटल स्टेशन रोड , कटनी डिग्री कालेज , चौरसिया मैरिज गार्डन, विष्णुवेद सरस्वती स्कूल, इंडियन काफी हाउस बरगव, नंदन कानन मैरिज गार्डन, तुलसी बिहार मैरिज गार्डन, शहनाई मैरिज गार्डन, होटल टीजीएस झिंझरी, अर्जुन पैलेस मैरिज गार्डन, होटल वत्सल स्टेशन रोड , बालाजी रिजेंसी बरही रोड , होटल सूर्या, बस स्टेण्ड के पास , बारडोली महाविद्यालय, लाइम सिटी इंटरनेशनल स्कूल बिलहरी मोड के पास , सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , कुंदन दास हायर सेकेन्ड्री स्कूल , डायमंड इंग्लिस मीडियम हायर सेकेन्ड्री स्कूल माधवनगर , अनामिका एकेडमी स्कूल आचार्य विनोवा भावे वार्ड , सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल बस स्टेण्ड , नालंदा हायर सेकेन्ड्री स्कूल सिविल लाइन , शासकीय तिलक महाविद्यालय पं दीन दयाल वार्ड , शासकीय कन्या महाविद्यालय मिशन चौक , लाला मथुरा दास शिक्षा समिति कटनी आर्टस एण्ड कामर्स कालेज, जेपीवी, डीएवी स्कूल बिरसा मुण्डा वार्ड , सिलिकोबाइट डिग्री कालेज जगमोहन दास वार्ड , वार्डस्ले सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल मिशन चौक , एसीसी डीएवी स्कूल एसीसी फैक्ट्री , ए टू मॉल, बरही रोड , विशाल मेगा मार्ट बरगवां , होटल जीएसएस स्टेशन रोड , ब्रजवासी होटल, सावरकर वार्ड , दिव्यांचल मैरिज गार्डन द्वारा निर्मित भवन में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना कर ऑडिट सक्षम इंजीनियर से नहीं कराया गया, नगर निगम द्वारा सूचना दिये जाने के बाद भी संबंधितों द्धारा फायर प्लान एप्रूवल हेतु आवेदन एवं सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने अंतिम सूचना जारी करते हुये सभी संस्था प्रमुखों को तीन दिवस में उपरोक्तानुसार उपकरणों की स्थापना कर फायर ऑडिट रिपोर्ट, इलेक्ट्रिक ऑडिट रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत करने तथा शासन निर्देशों का पालन न करने पर सभी संस्थाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है।